Bihar News: पटना के सीजीएम कोर्ट ने शनिवार(26 अक्टूबर) को पटना जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला सुनाया है। इसे लेकर रविवार को पटना डीएम ने अपना पक्ष मीडिया के सामने रखा है। पटना डीएम ने इस मामले में कहा है कि उन्हें फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ समाचार पोर्टल द्वारा बब्लू कुमार उर्फ़ बब्लू प्रकाश के परिवाद पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पटना के न्यायालय द्वारा डॉ. चंद्रशेखर सिंह, जिलाधिकारी, पटना के विरुद्ध संज्ञान लेने एवं प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश का समाचार प्रसारित है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि इस प्रकार के किसी मामले या आदेश की सूचना अभी तक प्राप्त नहीं है। आदेश की प्रति प्राप्त होने पर औपचारिक पक्ष रखा जाएगा। इस मामले में पटना सिटी में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण हेतु चिन्हित भूमि पर से विधिपूर्वक अतिक्रमण हटाया गया था।
उन्होंने कहा कि, उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए जनहित में नियमानुसार अतिक्रमण-उन्मूलन की कार्रवाई की गई थी। तथाकथित परिवादी बब्लू कुमार उर्फ़ बब्लू प्रकाश किसी भी प्रकार से उसमें पक्षकार नहीं थे। उनके द्वारा लोगों को गुमराह कर सरकारी कार्य में व्यवधान उत्पन्न किया गया तथा लोगों को इकट्ठा कर विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न की गई।
पटना डीएम ने बताया कि, बबलू कुमार द्वारा पटना समाहरणालय परिसर में दिनांक 23 मई, 2023 को भीड़ को लाकर प्रवेश द्वार को बाधित किया गया। इस कारण उनके विरुद्ध गाँधी मैदान थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। इस मामले में प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई नियमानुसार एवं विधि-सम्मत है। यदि इस मामले में प्रशासन का पक्ष सुने बिना कोई प्रतिकूल आदेश पारित है तो उसके विरुद्ध सभी तथ्यों का उल्लेख करते हुए सक्षम न्यायालय में अपील दायर की जाएगी।