PATNA HIGHCOURT - आदेश के पालन नहीं करने पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, एसपी को दिया सख्त आदेश

PATNA HIGHCOURT – छह साल पुराने फायरिंग केस के मामले में आदेश का पालन नहीं करने पर हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने मामले में खगड़िया पुलिस अधीक्षक को बड़ा आदेश दिया है

 PATNA HIGHCOURT - आदेश के पालन नहीं करने पर हाईकोर्ट ने जता
खगड़िया एसपी को दिया निर्देश।- फोटो : NEWS4NATION

PATNA  - पटना हाइकोर्ट ने अदालती आदेश का पालन नहीं किये जाने पर सख्त रुख अपनाते हुए खगडिया के एसपी को सम्बन्धित अनुसन्धानकर्ता को अगली सुनवाई में कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया। जस्टिस चंद्रशेखर झा ने प्रभात सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया ।

पिछले सुनवाई पर खगड़िया थाना कांड संख्या 519/18 के अनुसंधानकर्ता को आज सुनवाई के दौरान पर कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया गया था। लेकिन अनुसंधानकर्ता कोर्ट में हाजिर नही हुए।  याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ओम प्रकाश कुमार ने बताया कि पुनः इस केस की सुनवाई हुई, लेकिन अनुसंधानकर्ता को कोर्ट में नही आये। इस पर कोर्ट ने खगड़िया पुलिस अधीक्षक को आदेश दिया कि अगले सुनवाई पर अनुसंधानकर्ता को कोर्ट में हाजिर करें।

NIHER

2018  का मामला, पूजा के दौरान मिली थी फायरिंग की जानकारी

अधिवक्ता ओम प्रकाश कुमार ने बताया कि ये मामला वर्ष 2018 का है। वादी के घर पर जब सत्यनारायण भगवान का पूजा चल रहा था, तो किसी ने पुलिस को गलत सूचना दे दी कि वादी के घर उनके ही लाइसेंसी रायफल से हवाई फायरिंग किया जा रहा है। इस पर पुलिस वादी के घर पहुंची और घटना की जानकारी ली,लेकिन घटना की पुष्टि नही हो पाई। पुलिस ने परिवार में एक पूर्व सांसद होने के कारण कुछ प्रतिद्वंद्वी के राजनीतिक दबाव में आकर पुलिस ने वादी के भतीजा को गिरफ्तार कर थाना लेकर चली गयी। 

Nsmch

उन्होंने बताया कि प्रभात यादव, जिनका रायफल था, उनको पुलिस ने रायफल सहित थाना पर बुलाया और रायफल को फॉरेंसिक लैब भेज गया ताकि पुष्टि हो जाये कि रायफल से गोली चला है या नहीं।  लेकिन फॉरेंसिक लैब के रिपोर्ट में पाया गया कि रायफल से गोली नही चली थी। अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद की जाएगी।