Bihar Transport News: आपके वाहन पर अगर यह लिखा हुआ मिल गया तो पड़ जाएंगे फेरा में, अब तक इतने लोगों का चालान कट चुका

Bihar Transport News: बिहार में अब निजी वाहनों पर सरकारी नेम प्लेट लगाना गैरकानूनी है। इस नियम का उल्लंघन करने पर 2500 रुपये का जुर्माना लगेगा।

ट्रैफिक
new traffic rule- फोटो : social media

Bihar Transport News:  पटना में निजी वाहनों पर सरकारी नेम प्लेट लगाने पर रोक लगा दी गई है। इस नियम का उल्लंघन करने वाले अब 2500 रुपये का जुर्माना अदा करेंगे। यह नियम बिहार सरकार से लेकर भारत सरकार के सभी अधिकारियों पर भी लागू होगा। नए नियम के अनुसार सरकारी नेम प्लेट केवल उन्हीं वाहनों पर लगाई जा सकती है जो संबंधित विभाग की आधिकारिक गाड़ी हो। नियम का उल्लंघन करने पर वाहन मालिक को ₹2500 का जुर्माना देना होगा। चाहे वह बाइक हो, कार हो, या अन्य कोई वाहन।

पहले दिन 50 चालान काटे गए

ट्रैफिक पुलिस ने इस नियम को लागू करने के लिए शहर में अभियान शुरू कर दिया है। पहले दिन ही मुख्य सड़कों पर चेकिंग के दौरान, ट्रैफिक पुलिस ने 50 ऐसे निजी वाहनों को पकड़ा, जिन पर बिहार सरकार या भारत सरकार की नेम प्लेट लगी हुई थी। इन वाहनों का चालान  काटा गया है। वहीं सभी को सचेत किया गया है कि यदि को अपने निजी वाहन पर बिहार सरकार या भारत सरकार लिखवाते हैं तो फिर उन्हें महंगा पड़  सकता है। 

नशे में गाड़ी चलाने वालों पर भी कार्रवाई

इसके साथ ही क्रिसमस के दिन पुलिस ने छह लोगों को नशे में गाड़ी चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया। ये सभी लोग एक ही गाड़ी में सवार थे और इनमें नालंदा, सारण और पटना के निवासी शामिल हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों में नालंदा के गोपाल कुमार, नीरज कुमार और कुंदन कुमार, सारण के अनिल और अमरनाथ, तथा पटना के प्रीतम कुमार शामिल हैं। पटना ट्रैफिक प्रशासन ने इस नियम को सख्ती से लागू करते हुए अभियान शुरू कर दिया है। 

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