PATNA - पटना हाईकोर्ट ने हाजीपुर छपरा राष्ट्रीय राजमार्ग के बीच गंडक नदी पर बन रहे पुल निर्माण में हो रही देरी को गंभीरता से लिया है। चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की खंडपीठ ने अधिवक्ता सत्यम शिवम सुंदरम की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मामलें की अगली सुनवाई दो महीने बाद तय की है।
एनएचएआई की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पुल निर्माण में हो रही देरी पुल निर्माण करने वाली कंपनी को दो माह का टर्मिनेशन नोटिस जारी कर दिया गया है।अगर निर्माण कम्पनी दो महीने में कार्य पूरा नही करती,तो उसे निर्माण कार्य से हटा दिया जायेगा।
पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने पुल का निर्माण कर रही कंपनी के प्रबंध निदेशक को आज कोर्ट के समक्ष प्रगति का ब्यौरा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।कोर्ट ने पुल निर्माण कर रही कंपनी को कार्य में शीघ्रता लाने का भी निर्देश दिया था।
ये प्रोजेक्ट काफी दिनों से चल रहा है, लेकिन अब तक पुल निर्माण कंपनी की शिथिलता के कारण पुल का निर्माण कार्य अबतक पूरा नहीं हो पाया है। ये प्रोजेक्ट लगभग ग्यारह साल पहले प्रारम्भ हुआ था।
लेकिन इतने लम्बे अरसे के बाद भी पुल निर्माण का कार्य अधूरा है।हाजीपुर और छपरा के बीच गंडक नदी पर बन रहे पुल का काफी महत्व है ।इस पुल के बन जाने से इस क्षेत्र के लोगों के आने जाने में काफी सुविधा होगी।
इस मामलें में अधिवक्ता सत्यम शिवम सुंदरम याचिकाकर्ता की ओर से है। राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार व अधिवक्ता आलोक कुमार राही ने कोर्ट के समक्ष तथ्यों को रखा। इस मामलें की अगली सुनवाई दो महीने बाद की जाएगी।