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PRASHANT KISHORE IN CUSTODY - न्यायिक हिरासत में भेजे गए प्रशांत किशोर, बांड भरने से इनकार के बाद पुलिस ने की कार्रवाई

PRASHANT KISHORE IN CUSTODY - जमानत के लिए मुचलके की राशि भरने से इनकार के बाद जनसुराज नेता प्रशांत किशोर को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इससे पहले पीके ने कहा था कि वह बांड की राशि नहीं भरेंगे। उन्हें बिना शर्त के जमानत चाहिए।

PRASHANT KISHORE IN CUSTODY - न्यायिक हिरासत में भेजे गए प्रशांत किशोर, बांड भरने से इनकार के बाद पुलिस ने की कार्रवाई

PATNA - प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी मामले में नया मोड़ सामने आया है। प्रशांत किशोर को सिविल कोर्ट से 25 हजार के मुचलके पर जमनात मिल गई थी। लेकिन पीके ने बेल बॉन्ड भरने से इनकार के बाद उन्हें 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. आज प्रशांत किशोर को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया था। जहां कोर्ट ने शर्तो के साथ उन्हें जमानत देने की बात कही थी 

इस मामले में पीके के वकील का कहना है कि, पुलिस प्रशांत किशोर को गिरफ्तार कर सिविल कोर्ट लाई। तब तक उन्होंने बेल पिटीशन तैयार कर लिया था। कोर्ट में पेशी के बाद इस मामले में सुनवाई हुई। बहस के बाद कोर्ट ने पीके को 25 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी। कोर्ट ने पीके के सामने शर्त रखा कि वो एक पीआर बॉन्ड भर कर देंगे। जिसमें लिखा है कि भविष्य़ में पीके ये ऑफेन्स दोबारा नहीं करेंगे। वकील ने कहा कि उन्होंने इस बात पर अपत्ति जताई। बॉन्ड को भरने मतलब ये मानना है कि उन्होंने ऑफेन्स किया है। ऐसे में पीके भविष्य में किसी भी तरह का आंदोलन नहीं कर पाएंगे। 

पीके ने बॉन्ड भरने से किया इनकार

वकील शिवानंद गिरी ने कहा कि पीके ने कोर्ट में जज से कहा कि उन्हें जमानत बिना किसी शर्त के दी जाए। लेकिन कोर्ट ने मना किया और कहा कि एक बार जो फैसला सुना दिया गया वहीं फैसला मान्य होगा। जिसके बाद पीके ने भी बॉन्ड भरने से इनकार कर दिया। वकील का कहना है कि अगर पीके बॉन्ड नहीं भरते हैं तो फिर उन्हें जेल जाना पड़ सकता है और जब तक वो बॉन्ड नहीं भरेंगे उन्हें तब तक जेल में रहना होगा। वकील ने बताया कि पीके पर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रदर्शन करने और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया है।

जेल में भी जारी रहेगा आमरण अनशन

बता दें कि, पीके ने बेल बॉन्ड भरने से इनकार कर दिया है। पीके का कहना है कि उन्हें बिना किसी शर्त के जमानत दी जाए। साथ ही पीके ने बेल लेने से भी इनकार कर दिया है। पीके का कहना है कि अगर वो जेल जाते हैं तो जेल में भी उनका आमरण अनशन जारी रहेगा। पीके के वकील का कहना है कि वो  पीके को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बेल बॉन्ड भर दें।

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