Bihar SIR: गोपालगंज में विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान का दिखा असर! 7 लाख मतदाताओं के दस्तावेज़ अभी भी लंबित
Bihar SIR: बिहार के गोपालगंज में निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चल रहे एसआईआर अभियान में अब तक 10.5 लाख लोगों ने दस्तावेज जमा किए हैं, जबकि 7 लाख से अधिक मतदाताओं के दस्तावेज अभी भी लंबित हैं। जानिए पूरी प्रक्रिया और आगे की कार्रवाई।

Bihar SIR: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के निर्देश पर देशभर में मतदाता सूचियों की समीक्षा के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (SIR) चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन, त्रुटिरहित और पारदर्शी बनाना है। बिहार के गोपालगंज जिले में यह अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है।
यह प्रक्रिया प्रत्येक मतदाता से वैध दस्तावेज मांगती है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे योग्य मतदाता हैं और उनका नाम उचित तरीके से सूची में शामिल हो।
कितने मतदाताओं ने जमा किए दस्तावेज?
अब तक 10.5 लाख से अधिक मतदाताओं ने अपने दस्तावेज़ जमा कर दिए हैं। यह कुल ड्राफ्ट मतदाताओं का लगभग 60% से अधिक है।
अभी तक दस्तावेज़ नहीं देने वाले
7 लाख से अधिक मतदाता अब भी अपने दस्तावेज़ जमा नहीं कर पाए हैं।जिला निर्वाचन पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने बताया कि 1 सितंबर अंतिम तिथि है।इसके बाद नाम मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं, यदि दस्तावेज जमा नहीं हुए।
बीएलओ की अनोखी पहल
बीएलओ (Booth Level Officers) को निर्देश दिया गया है कि वे घर-घर जाकर संपर्क करें।निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य 11 दस्तावेजों में से किसी एक को एकत्र करें। दस्तावेजों को ऑनलाइन प्रणाली पर अपलोड करें, ताकि योग्य मतदाता सूची से बाहर न हों।
ढोल के साथ प्रचार
कुछ बीएलओ ढोल बजाकर लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं और दस्तावेज़ जमा करने की जरूरत व महत्व समझा रहे हैं। यह पहल जनजागरूकता बढ़ाने के लिए काफी प्रभावी साबित हो रही है।
मतदाता सूची से नाम हटाना: क्या यह अंतिम है?
निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि आपत्ति की तिथि समाप्त होने के बाद भी, प्रत्येक मतदाता को सुनवाई का अवसर मिलेगा।बिना सुनवाई के किसी का नाम नहीं हटाया जाएगा।जिले में ऐसे मामले 1-2% से अधिक नहीं होंगे।
अब तक 3.10 लाख नाम हटाए जा चुके हैं
SIR अभियान के अंतर्गत गोपालगंज की 6 विधानसभा क्षेत्रों में 3,10,363 नाम हटाए जा चुके हैं।
हटाए गए नामों में शामिल हैं
मृत मतदाता
स्थानांतरित व्यक्ति
दोहरी प्रविष्टियां
विस्थापित या अयोग्य नाम
कुल फॉर्मों की संख्या
अब तक 17,45,482 फॉर्म जमा किए गए हैं।
कौन से दस्तावेज मान्य हैं?
निर्वाचन आयोग ने मतदाता पहचान सत्यापन के लिए 11 वैध दस्तावेजों को स्वीकार किया है, जिनमें शामिल हैं:
आधार कार्ड
पासपोर्ट
ड्राइविंग लाइसेंस
पैन कार्ड
बैंक/पोस्ट ऑफिस पासबुक
राशन कार्ड
मनरेगा जॉब कार्ड
पेंशन दस्तावेज़
सरकारी सेवा पहचान पत्
शैक्षणिक संस्थान का आईडी कार्ड (यदि छात्र हैं)
अन्य मान्य सरकारी दस्तावेज़