Cruelty to a Girl: रेप के एक आरोपी को चार माह बाद भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किये जाने के मामलें में पटना हाईकोर्ट में एक आपराधिक रिट याचिका दायर की गयी है।ये याचिका याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ओमप्रकाश ने दायर की है।उन्होंने बताया कि ये मामला मधुबनी जिले का है, जहाँ एक लड़की के रेप मामलें में प्राथमिकी दर्ज होने के चार माह बाद भी पुलिस ने अपराधी को अब तक गिरफ्तार नहीं किया है।
उन्होंने बताया कि पीड़िता सलमा( बदला हुआ नाम) को थाना लखनौर,जिला मधुबनी निवासी मो. हसन रजा के द्वारा शादी का प्रलोभन दे कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया।उन्होंने बताया कि बाद में उसने लड़की से शादी करने से मना कर दिया और उसका गर्भपात भी करवाया।महिला थाना,मधुबनी ने इस सम्बन्ध में पीड़िता के आवेदन को नहीं लिया।
महिला पुलिस थाना ने रजा से फोन कर मात्र पूछताछ किया।लेकिन पीड़िता का आवेदन नही लिया और न कोई कार्रवाई की।इसकी पुष्टि सीसीटीवी कैमरे से हो जाती है। बाद ग्रामीणों के सहयोग से महिला थाना ने 30 अगस्त,2024 को आवेदन लिया।लेकिन पुलिस ने अपराधी के विरुद्ध सही धारा नहीं लगाया।इससे जहाँ अपराधी को लाभ मिलने की संभावना हैं, वहीं पीड़िता को न्याय नहीं मिल रहा था।सुसंगत धारा जोड़ने के लिए पीड़िता ने वरीय पुलिस अधिकारी को आवेदन दिया।पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी।
अतः पीड़िता ने अपने अधिवक्ता ओमप्रकाश के माध्यम से पटना हाईकोर्ट में एक आपराधिक रिट दायर कर न्याय की गुहार लगायी है।