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Bihar News : सीएम नीतीश के काफिले पर हमला करने के 18 आरोपियों पर कोर्ट का आया बड़ा फैसला, अधिकार यात्रा के दौरान हुआ था बवाल

Bihar News : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले पर हमला के 18 आरोपियों को लेकर कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। 2012 में अधिकार यात्रा के दौरान जमकर बवाल हुआ था......पढ़िए आगे

Bihar News : सीएम नीतीश के काफिले पर हमला करने के 18 आरोपियों पर कोर्ट का आया बड़ा फैसला, अधिकार यात्रा के दौरान हुआ था बवाल
कोर्ट का बड़ा फैसला - फोटो : AMIT KUMAR

KHAGARIA : 27 सितंबर 2012 को अधिकार यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खगड़िया पहुंचे थे। इस दौरान खगड़िया बस स्टैंड कचहरी रोड और बाजार समिति के रोड में विभिन्न संगठनों द्वारा मुख्यमंत्री का विरोध प्रदर्शन किया गया था।इसी दौरान सीएम नीतीश के काफिले पर रोड़ेबाजी  और पुलिस के साथ झड़प भी हुई थी। इस घटना को लेकर कांड संख्या 507/12 दर्ज कर 75 लोगों को नामजद किया गया था। साथ ही 600 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी की गई थी। 

हालाँकि मामले की 12 वर्षों के बाद सुनवाई करते हुए अधिकार यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हुए हमले के 18 आरोपी को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। बताते चलें कि जिन लोगों को कोर्ट ने बरी किया ,उनके बारे में पुलिस कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाई। 

तत्पश्चात व्यवहार न्यायालय के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय कुमारी विजया की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। बरी हुए लोगों में मुख्य रूप से भाजपा नेता बाबूलाल शौर्य,नागेन्द्र सिंह त्यागी,अमित कुमार,किरण लाल यादव ,सुनील कुमार,मोहनदास कुमार, विभूति कुमार आदि हैं।

खगड़िया से अमित की रिपोर्ट 

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