Bihar Crime : मुंगेर में दहेज़ के लिए पत्नी की हत्या मामले की पूरी हुई सुनवाई, कोर्ट ने आरोपी पति को दस साल कारावास की सुनाई सजा
Bihar Crime : मुंगेर कोर्ट ने दहेज़ के लिए पत्नी के हत्यारे पति को दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके अन्य धाराओं में भी 3 वर्ष और एक साल की सजा सुनाई गयी है.....पढ़िए आगे

MUNGER : मुंगेर व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय रुम्पा कुमारी ने सत्रवाद संख्या 289/2022 में सजा के बिन्दुओं पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता एवं अभियोजन पक्ष के दलील सुनने के बाद दहेज़ के कारण सुहानी कुमारी के हत्या मामले में पति रोशन कुमार का दस वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई इसके आलावा अन्य धाराओं में भी 3 वर्ष एवं 1 वर्ष की सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी और इस में विचाराधीन अवधि का समायोजन होगा।
अभियुक्त रोशन कुमार वर्ष 2021 से जेल मे बंद हैं। इस मामले में अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक सरोज कुमार ने बताया कि लखीसराय जिला के पुरानी बाजार निवासी शैलेश कुमार ने अपने पुत्री सुहानी कुमारी की शादी बरियारपुर थाना क्षेत्र के गांधीपुर निवासी मनोज मंडल के पुत्र रोशन कुमार से किया था। 23 जुलाई 2021 को सुहानी कुमारी की मौत ससुराल में हो गई। रोशन के पिता मनोज मंडल ने मृतक के पिता शैलेश कुमार को मोबाइल पर इसकी सूचना दिया।
शैलेश कुमार ने एक लाख रुपए देहज में नहीं देने के कारण अपने पुत्री की हत्या के संबंध में बरियारपुर थाना में प्राथमिकी कांड संख्या 88/2021 दर्ज करवाया था। चार साल बाद इस मामले में न्यायालय से अपना फैसला सुनाया।
मुंगेर से इम्तियाज़ की रिपोर्ट