Bihar Crime: बिहार में अपराधियों के अंत की शुरुआत! तिरहुत रेंज में 178 अपराधियों की संपत्ति होगी जब्त! पुलिस का अपराधियों और शराब माफियाओं पर बड़ा एक्शन

Bihar Crime: तिरहुत रेंज में 178 अपराधियों की अवैध संपत्ति को जब्त करने का आदेश जारी। डीजीपी के निर्देश पर मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर में पुलिस ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की।

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DGP विनय कुमार का बड़ा आदेश!- फोटो : SOCIAL MEDIA

Bihar Crime: बिहार के तिरहुत रेंज के चार जिलों — मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर — में 178 कुख्यात अपराधियों की अवैध संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

जिला    संपत्ति जब्ती प्रस्तावित अपराधी

मुजफ्फरपुर    110

वैशाली    38

सीतामढ़ी    27

शिवहर    3

इन सभी मामलों में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 107 के तहत संपत्ति जब्ती के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं।

कोर्ट में दाखिल हो रही अर्जी, आदेश जारी

पुलिस ने कई मामलों में अदालत में अर्जी दाखिल कर दी है:

मुजफ्फरपुर: 9 अपराधियों की संपत्ति अटैच करने हेतु अर्जी दाखिल, 2 पर आदेश जारी, 1 पर हाईकोर्ट की रोक।

वैशाली: 7 अपराधियों पर अर्जी दाखिल, 1 पर नोटिस जारी।

सीतामढ़ी और शिवहर: 30 अपराधियों की संपत्ति पर कार्रवाई के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

इन कार्रवाइयों से यह स्पष्ट है कि प्रशासन सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहकर, अब अपराध से अर्जित संपत्ति की जब्ती को भी प्राथमिकता दे रहा है।

डीजीपी का निर्देश: हर थानेदार को 2 टारगेट

बिहार पुलिस मुख्यालय के आदेश के अनुसार हर थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि वे अपने क्षेत्र के कम से कम दो बड़े अपराधियों की अवैध संपत्ति की पहचान करें और उन्हें जब्त करें।  इस निर्देश के आलोक में तिरहुत रेंज की सभी जिलों की पुलिस CO, DTO और रजिस्ट्री कार्यालय से मिलकर अवैध संपत्तियों का मूल्यांकन कर रही है। जल्द ही सभी प्रस्ताव न्यायालय में भेजे जाएंगे।

शराब माफियाओं पर भी कार्रवाई की तैयारी

तिरहुत रेंज के थानों को केवल अपराधियों पर ही नहीं, शराब माफियाओं की अवैध कमाई की संपत्तियों की जांच और जब्ती के निर्देश भी दिए गए हैं। शराबबंदी कानून को मजबूत करने के लिए अब पुलिस आर्थिक चोट देने की रणनीति अपना रही है। सभी थानों में "शराब माफिया सूची" तैयार की जा रही है।जल्द ही इनके खिलाफ भी संपत्ति जब्ती प्रस्ताव न्यायालय में भेजे जाएंगे।