Bihar Triple Talaq Case:शौहर ने कहा तलाक, तलाक, तलाक' -अफसाना निकाली गई घर से, कानून खामोश रहा
एक माँ, एक बीवी, और अब एक पीड़ित के तौर पर अफसाना पिछले दो महीने से इंसाफ की गुहार लगा रही है। .........

Bihar Triple Talaq Case:अफसाना खातून के लिए निकाह अब दर्दनाक दास्तान बन चुका है। एक माँ, एक बीवी, और अब एक पीड़ित के तौर पर अफसाना पिछले दो महीने से इंसाफ की गुहार लगा रही है। मगर सिस्टम की सुस्ती ने उसकी आवाज़ को फाइलों के बोझ के नीचे दबा दिया है।मुआमला मुजफ्फरपुर के तुर्की थाना इलाक़े कै है।
20 मई को उसके शौहर मो. रेयाज ने उसे तीन तलाक देकर घर से बेदखल कर दिया। एक मासूम बच्चे को लेकर अफसाना थाने से लेकर एसपी ऑफिस तक की खाक छान चुकी है। मगर अफसोस, न तो उसका शौहर गिरफ्तार हुआ और न ही केस में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण कानून, 2019 की धारा जोड़ी गई।
थाना प्रभारी प्रमोद कुमार पर आरोप है कि उन्होंने तीन तलाक जैसे गंभीर जुर्म को भी आम घरेलू विवाद की तरह दर्ज कर कानूनी कमजोरी छोड़ दी। अफसाना कई बार डीएसपी ऑफिस, ग्रामीण एसपी, और वरिष्ठ पुलिस अफसरों के पास गई। हर बार बस आश्वासन मिला कि “धारा जोड़ी जाएगी, गिरफ्तारी होगी।” लेकिन हकीकत में न एफआईआर में संशोधन हुआ, न रेयाज सलाखों के पीछे गया।
अफसाना की जुबानी, निकाह के बाद से ही उस पर दहेज के ताने, मारपीट, और मानसिक जुल्म होते रहे। कई बार पंचायत बैठी, मगर हालात जस के तस। आखिरकार ससुराल वालों ने रेयाज को भड़काकर उसे तीन बार 'तलाक' बोल कर घर से निकाल दिया।
अब सवाल उठता है जब तीन तलाक कानून अपराध करार दिया जा चुका है, तो फिर अफसाना के साथ ये कानूनी नाइंसाफी क्यों? डीएसपी एसी ज्ञानी का कहना है कि सुपरविजन रिपोर्ट जारी कर IO को निर्देश दे दिए गए हैं, मगर कार्रवाई अब तक कागज़ से ज़मीन पर नहीं आई।
रिपोर्ट- मणिभूषण शर्मा