Bihar Teacher News: ACS सिद्धार्थ का नया फरमान, शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति का नियम बदला, अब ऐसे पूरी होगी प्रक्रिया

Bihar Teacher News: शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने एक और बड़ा निर्णय लिया है। जिसके तहत अब शिक्षकों की प्रतिनियु्क्ति के नियम बदल जाएंगे। पढ़िए आगे....

ACS Siddharth
ACS Siddharth new order - फोटो : social media

Bihar Teacher News:  बिहार में शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए एक बाद एक अहम फैसले लिए जा रहे हैं। एक बार फिर एसीएस एस सिद्धार्थ ने बड़ा आदेश जारी किया है। दरअसल, नए आदेश के अनुसार राज्य भर के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। शिक्षा विभाग ने अब यह स्पष्ट कर दिया है कि 31 जुलाई के बाद सभी प्रकार की प्रतिनियुक्तियां सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही की जाएंगी। 

एसीएस सिद्धार्थ का बड़ा फैसला 

जानकारी अनुसार विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 25 जुलाई को हुई बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया। जिसके तहत मार्क ऑन ड्यूटी की सुविधा को 31 जुलाई तक ही मान्य किया गया है। इस निर्णय के तहत 31 जुलाई के बाद ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर प्रतिनियुक्ति के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल अनिवार्य रूप से लागू होगा। डीईओ राजकुमार शर्मा ने इस संबंध में पत्र जारी कर सभी स्कूलों और संबंधित अधिकारियों को सूचित कर दिया है।

नए नियमों के तहत क्या होगा खास

नए नियमों के तहत शिक्षक की प्रतिनियुक्ति अब केवल ई-शिक्षा कोष के प्रतिनियुक्ति मॉड्यूल के माध्यम से ही की जाएगी। प्रतिनियुक्त शिक्षकों को उनके कार्यस्थल पर जियो टैगिंग के माध्यम से टैग किया जाएगा। इसके बाद ही उनकी उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज की जा सकेगी। चुनाव, मतदाता सूची पुनरीक्षण और अन्य विशेष कार्यों के लिए तैनात किए गए शिक्षकों की सूची संबंधित पदाधिकारियों द्वारा जिला कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि प्रतिनियुक्ति की प्रक्रिया नियमों के अनुरूप पूरी की जा सके।

सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही होंगे स्वीकृत

डीईओ राजकुमार शर्मा ने बताया कि शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति के लिए दिए जाने वाले आवेदन अब सीधे स्थापना शाखा के प्रभारी लिपिक इंद्रजीत कुमार के माध्यम से ही भेजे जाएंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रतिनियुक्ति के लिए सिर्फ उन्हीं शिक्षकों पर विचार किया जाएगा जिनके आवेदन ऑनलाइन अनुमोदन प्रक्रिया के तहत स्वीकृत होंगे। इस फैसले का उद्देश्य प्रतिनियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना और शिक्षकों की उपस्थिति व कार्यस्थल पर उनकी मौजूदगी को ट्रैक करना है। विभाग ने सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों को समयसीमा का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।