Patna News:अलकतरा घोटालाबाजों को सुप्रीम झटका,पटना हाई कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा को उच्चतम न्यायालय ने रखा बरकरार
Patna News:सुप्रीम कोर्ट ने अलकतरा घोटाला मामले में पटना हाई कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा को बरकरार रखा है।

Patna News:सुप्रीम कोर्ट ने अलकतरा घोटाला मामले में पटना हाई कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा को बरकरार रखते हुए, अपीलार्थी कृष्ण कुमार केडिया के अधिक उम्र के मद्देनजर सजा की अवधि को कम किया।इस मामले में पटना हाई कोर्ट द्वारा 6 अप्रैल, 2018 को पारित किए गए फैसले और आदेश को अपील दायर कर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
हालांकि, अपीलार्थी के जमानत पर होने की वजह से बेल बॉन्ड को रद्द करते हुए शेष बचे सजा की अवधि पूरा करने के लिए सरेंडर करने का आदेश दिया गया है। सरेंडर नहीं करने की स्थिति में संबंधित पुलिस अधिकारी को अपीलार्थी को हिरासत में लेने का आदेश भी दिया गया है।
जस्टिस बी आर गवई और अगस्टिन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने कृष्ण कुमार केडिया की अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। बड़ी मात्रा में अलकतरा आपूर्ति किए जाने को लेकर हुई धांधली के मामले में सहरसा के कार्यपालक अभियंता ने 17 जनवरी, 1994 को शिकायत दर्ज करवाया गया था।
इसे थाना कांड संख्या 291/96 के तौर पर दर्ज किया गया था और चार लोगों की पहचान कर अभियुक्त बनाया गया था। अपीलार्थी मुख्य अभियुक्त था।
ट्रायल के दौरान पांचू महतो और भगवान प्रसाद पोद्दार की मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से इनके विरुद्ध कार्यवाही बंद कर दी गई। वहीं, एक अन्य अभियुक्त महेश्वर प्रसाद को माफी दे दी गई और वह सरकारी गवाह हो गया।
प्रतिवादी की ओर से भारत सरकार के एडीशनल सॉलिसिटर जनरल एस डी संजय और अपीलार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता अंजना प्रकाश ने कोर्ट के समक्ष अपने - अपने पक्षों को रखा।