Bihar 125 Units Free Electricity: पैतृक संपत्ति में है विवाद तो नहीं मिलेगा नया बिजली कनेक्शन? नीतीश सरकार ने लागू किया नया नियम, जानिए कैसे करें आवेदन

Bihar 125 Units Free Electricity: बिहार सरकार 125 यूनिट फ्री बिजली दे रही है। ऐसे में बंटवारे के बाद भी एक ही घर में रह रहे लोगों को कैसे अलग अलग कनेक्शन मिलेगा यह सवाल सबके मन में था वहीं अब सरकार ने इसके लिए नया नियम लागू किया है।

बिजली कनेक्शन
125 यूनिट मुफ्त बिजली का धमाका! - फोटो : AI Image

Bihar 125 Units Free Electricity:  बिहार सरकार 125 यूनिट फ्री बिजली दे रही है। ये सुविधा एक घर में एक ही बिजली कनेक्शन मिलेगा। ऐसे में उन लोगों के लिए परेशानी हो रही थी जो रहते तो एक ही घर में थे लेकिन उनके बीच बंटवारा हो गया था। ऐसे में आवेदकों को वंशावली के साथ अपने स्वामित्व का रसीद भी देना आवश्यक होता था लेकिन अब नए नियम के अनुसार आवेदकों को अपने नाम की स्वामित्व देना अनिवार्य नहीं होगा। यानी अब केवल वंशावली के आधार पर ही बिजली कनेक्शन मिल जाएगा। नीतीश सरकार के इस फैसले से पैतृक जमीन पर नया घर बनाने वालों को बड़ी राबत मिली है। 

वंशावली के आधार पर मिलेगा कनेक्शन 

बिजली कंपनी मुख्यालय ने सभी विद्युत कार्यपालक अभियंताओं को निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि पैतृक संपत्ति के मामलों में वंशावली के आधार पर ही नया बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। दरअसल, अब तक बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करने वाले लोगों से इंजीनियर उनके नाम की स्वामित्व रसीद मांग रहे थे। अंचल कार्यालय, नगर परिषद या नगर निगम की रसीद को ही मान्यता दी जा रही थी। इससे उन परिवारों को परेशानी हो रही थी, जिन्होंने पैतृक जमीन पर बिना औपचारिक बंटवारे के घर बना लिया था।

कब अनिवार्य होगा पारिवारिक बंटवारा?

बिजली कंपनी के अनुसार, यदि एक ही परिसर में पहले से बिजली कनेक्शन मौजूद है और उसी परिसर में अलग से नया कनेक्शन चाहिए, तो ऐसी स्थिति में रजिस्टर्ड पारिवारिक बंटवारा पत्र देना अनिवार्य होगा। यदि आवेदक किराएदार है तो उसे रजिस्टर्ड किरायानामा प्रस्तुत करना होगा। अधिकारियों के मुताबिक, दोनों ही स्थितियों में अलग-अलग चूल्हा और आने-जाने का स्वतंत्र रास्ता होना जरूरी है, तभी अलग कनेक्शन स्वीकृत किया जाएगा।

125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना से जुड़ा है नियम

राज्य में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना अगस्त 2025 से लागू है। योजना के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से एक ही परिसर में कई कनेक्शन जारी करने पर रोक लगाई गई थी। इसी कारण पिता या दादा के नाम पर पहले से कनेक्शन होने पर उसी परिसर में पत्नी, पुत्र या बहू के नाम पर नया कनेक्शन देने पर प्रतिबंध था।

ऐसे करें आवेदन

नया बिजली कनेक्शन प्राप्त करने के लिए ‘सुविधा’ एप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के दौरान रंगीन फोटो, आधार कार्ड और जमीन से संबंधित दस्तावेज अपलोड करने होंगे। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर संबंधित डिवीजन के विद्युत कार्यपालक अभियंता से प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को संपर्क किया जा सकता है। शहरी क्षेत्रों में 7 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिन के भीतर कनेक्शन देने का प्रावधान है।