Bihar Teacher News: बिहार के लाखों शिक्षकों को दीपावली छठ से पहले मिली बड़ी सौगात, शिक्षा विभाग के एक आदेश से झूम उठे टीचर्स, बड़ी मांग पूरी

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शिक्षा विभाग का बड़ा ऐलान - फोटो : social media

Bihar Teacher News: बिहार सरकार ने राज्य के लाखों शिक्षकों को बड़ी राहत देने का निर्णय लिया है। शिक्षा विभाग की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार, विशिष्ट शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को अब वेतन संरक्षण (Pay Protection) का लाभ दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के सचिव ने रविवार को प्रेस नोट जारी कर बताया कि सरकारी स्कूलों में नियोजित से बने विशिष्ट शिक्षकों और प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान शिक्षकों को अब वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। इस फैसले से तीन लाख से अधिक शिक्षकों को प्रतिमाह चार से पांच हजार रुपये तक की अतिरिक्त आय होगी।

शिक्षकों को मिलेगा वेतन संरक्षण का लाभ 

शिक्षा विभाग के मुताबिक, सक्षमता प्रथम और द्वितीय परीक्षा पास करने वाले करीब 2 लाख 45 हजार स्थानीय निकाय शिक्षक जिन्होंने विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान किया है। उन्हें विद्यालय में योगदान की तिथि से वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। इन शिक्षकों को अक्टूबर 2025 के वेतन के साथ ही योगदान तिथि से बकाया वेतन वृद्धि का भुगतान भी किया जाएगा। इसी तरह, सक्षमता तृतीय, चतुर्थ और पंचम परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों को भी यह लाभ प्रदान किया जाएगा।

प्रधान शिक्षकों को भी मिलेगा फायदा

हाल ही में राज्य के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 28,750 विशिष्ट शिक्षक/स्थानीय निकाय शिक्षक प्रधान शिक्षक के पद पर पदोन्नत होकर योगदान कर चुके हैं। शिक्षा विभाग ने फैसला लिया है कि इन सभी प्रधान शिक्षकों को भी योगदान की तिथि से ही वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए ‘बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली-2024’ के तहत अधिसूचना जारी की जा रही है।

शिक्षकों की बड़ी मांग पूरी होने जा रही

लंबे समय से शिक्षक संघ सरकार से पे प्रोटेक्शन लागू करने की मांग कर रहे थे। शिक्षकों का कहना था कि विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद उनके वेतनमान में कटौती की संभावना थी। लेकिन अब सरकार के इस फैसले से यह आशंका खत्म हो जाएगी। शिक्षकों को उनके पुराने वेतनमान के आधार पर ही वेतन मिलेगा, जिससे किसी तरह का वित्तीय नुकसान नहीं होगा।

क्या है वेतन संरक्षण का नियम?

वेतन संरक्षण का मतलब है कि किसी कर्मचारी को पद परिवर्तन या कैडर बदलने पर उसके वेतन में कटौती नहीं की जा सकती। यानी शिक्षक जब विशिष्ट शिक्षक या प्रधान शिक्षक के रूप में शामिल होंगे तो उन्हें उनके पूर्व वेतन के बराबर या उससे अधिक वेतन दिया जाएगा। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि शिक्षकों को उनके अनुभव और पूर्व सेवा का पूरा लाभ मिले।

सेवा निरंतरता पर फैसला अभी बाकी

इस बीच, शिक्षकों की सेवा निरंतरता और वरीयता निर्धारण से जुड़े मामलों पर बनी 9 सदस्यीय कमेटी की दूसरी बैठक 10 अक्टूबर को बुलाई गई है। यह कमेटी प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला की अध्यक्षता में कार्य कर रही है और राज्यभर के शिक्षकों की सेवा निरंतरता, प्रोन्नति और वरीयता निर्धारण पर रिपोर्ट तैयार करेगी।