Bihar Bhumi: अब नहीं लगाने पड़ेंगे अंचल कार्यालय से लेकर राजस्व कर्मचारी के चक्कर, घर बैठे ठीक करें जमीन का रिकॉर्ड, डिजिटलाइज्ड जमाबंदी से काम होगा आसान
Bihar Bhumi: बिहार में अब डिजिटल जमाबंदी पंजी की गलतियों को ऑनलाइन सुधारा जा सकता है। जानिए कैसे biharbhumi.bihar.gov.in पोर्टल के जरिए घर बैठे करें आवेदन।

Bihar Bhumi: बिहार सरकार ने भूमि स्वामित्व से संबंधित फाइलों, अंचल कार्यालयों के चक्कर और बिचौलियों के जाल से मुक्त करने के लिए एक बड़ी पहल की है। अब राज्य के निवासी जमाबंदी में सुधार या छूटी हुई जमाबंदी को जोड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।इससे पहले लोगों को बार-बार राजस्व कर्मचारी या अंचल कार्यालय जाकर आवेदन करना पड़ता था, जो समय और धन दोनों की बर्बादी थी।
कौन-सी सुविधाएं अब ऑनलाइन उपलब्ध हैं?
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने दो मुख्य सेवाओं को डिजिटल रूप से चालू किया है:
डिजिटल जमाबंदी पंजी में सुधार
यदि आपके जमीन रिकॉर्ड में कोई नाम, खाता संख्या, खेसरा या स्वामित्व की त्रुटि है, तो उसे आप अब ऑनलाइन सुधार सकते हैं।
कंप्यूटरीकृत छूटी हुई जमाबंदी का डिजिटलीकरण
अगर आपकी जमीन की जमाबंदी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है तो आप उसे ऑनलाइन रजिस्टर करा सकते हैं।
आवेदन कैसे करें? चरण-दर-चरण गाइड
स्टेप 1: वेबसाइट खोलें https://biharbhumi.bihar.gov.in
स्टेप 2: यदि पहले से पंजीकृत नहीं हैं, तो “नया पंजीकरण” करें।
स्टेप 3: मोबाइल नंबर और OTP के जरिए लॉगिन करें।
स्टेप 4: दो विकल्प दिखेंगे:
“डिजिटल जमाबंदी में सुधार”
“कंप्यूटरीकृत छूटी हुई जमाबंदी”
स्टेप 5: अपनी जरूरत के अनुसार विकल्प चुनें और ऑनलाइन फॉर्म भरें।
स्टेप 6: मांगे गए दस्तावेज (जैसे:
जमीन का रसीद
पूर्ववर्ती जमाबंदी प्रमाणपत्र
पहचान प्रमाण
स्वामित्व दस्तावेज) अपलोड करें।
स्टेप 7: सबमिट करने के बाद आपको एक Application ID मिलेगी जिससे आप स्थिति ट्रैक कर सकेंगे।
30 दिनों के भीतर सुधार करना अनिवार्य
यदि आवेदन में कोई त्रुटि पाई जाती है, तो विभाग उसे वापस कर देगा और सुधार हेतु निर्देश देगा।आपको 30 दिनों के अंदर फॉर्म में सुधार कर पुनः आवेदन करना होगा।निर्धारित समय में संशोधन न करने पर आपका आवेदन स्वतः निरस्त हो जाएगा।