Bihar Domicile Policy: सिर्फ निवास प्रमाण पत्र से नहीं मिलेगा डोमिसाइल का लाभ, देना होगा ये दस्तावेज, जानिए बिहार के अभ्यर्थियों को कैसे मिलेगा फायदा

Bihar Domicile Policy: सीएम नीतीश ने बिहार में शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू कर दिया है। अब 85 प्रतिशत पदों पर प्रदेश के युवाओं को आरक्षण मिलेगा, लेकिन इसका लाभ केवल निवास प्रमाण पत्र से नहीं मिलेगा बल्कि....

Bihar Domicile Policy
Bihar Domicile Policy- फोटो : social media

Bihar Domicile Policy: बिहार में शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। राज्य सरकार ने बहुप्रतीक्षित डोमिसाइल नीति को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा (BPSC TRE 4) में बिहार के स्थानीय अभ्यर्थियों को 84.4 प्रतिशत, यानी लगभग 85 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। सीएम नीतीश ने 4 अगस्त को इसका ऐलान किया था वहीं 5 अगस्त को सीएम नीतीश की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मुहर लगाई गई। 

सिर्फ निवास प्रमाण पत्र से नहीं मिलेगा लाभ

बता दें कि, डोमिसाइल नीति का यह नया प्रावधान इस साल होने वाली बीपीएससी शिक्षक बहाली (TRE-4) में ही लागू कर दिया जाएगा। हालांकि, इसका लाभ उठाने के लिए उम्मीदवारों को निवास प्रमाण पत्र नहीं, बल्कि 10वीं या 12वीं की पढ़ाई बिहार में करने का प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि डोमिसाइल प्रमाण के रूप में बिहार में की गई मैट्रिक या इंटर की पढ़ाई की मार्कशीट या सर्टिफिकेट मान्य होंगे।

10वीं-12वीं की पढ़ाई बिहार से नहीं किए तो नहीं मिलेगा लाभ 

इस नीति के तहत यदि किसी अभ्यर्थी के पास बिहार का निवास प्रमाण पत्र है, लेकिन उसकी मैट्रिक और इंटर की पढ़ाई राज्य के बाहर से हुई है तो वह डोमिसाइल आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकेगा। यह नीति विशेष रूप से उन उम्मीदवारों के लिए बनाई गई है। जिन्होंने बिहार में ही शिक्षा प्राप्त की है।

15 प्रतिशत पदों पर बाहरी अभ्यर्थियों को मौका  

गौरतलब है कि बिहार में पहले से ही जातिगत आरक्षण (50%) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण में डोमिसाइल की अनिवार्यता लागू है। हाल ही में राज्य सरकार ने महिलाओं को मिलने वाले 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण में भी पूर्ण डोमिसाइल नीति लागू करने की घोषणा की थी। सरकार के इस ताजा फैसले में सामान्य वर्ग के पदों पर भी 65 प्रतिशत आरक्षण लागू कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब आरक्षित वर्ग के साथ-साथ सामान्य वर्ग में भी दो-तिहाई नौकरियां केवल बिहार के स्थानीय उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहेंगी। शिक्षक बहाली की कुल सीटों में अब केवल 15 प्रतिशत पद ऐसे बचेंगे जिन पर बिहार के बाहर के अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे।

सितंबर में आएगा TRE-4 का नोटिफिकेशन 

बीपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली चौथे चरण की शिक्षक बहाली परीक्षा (TRE-4) की तैयारी शुरू हो चुकी है। शिक्षा विभाग ने राज्य भर के जिलों से रिक्त पदों की जानकारी एकत्रित करनी शुरू कर दी है। अब तक कक्षा 9 से 12 तक के लिए लगभग 25 हजार रिक्त पदों की सूचना मिली है। रिक्तियों के रोस्टर के अनुसार अधियाचन तैयार कर बीपीएससी को भेजा जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि सितंबर 2025 के पहले सप्ताह तक शिक्षक बहाली परीक्षा की तिथियों की घोषणा कर दी जाएगी।

लंबे समय से हो रही थी मांग

उल्लेखनीय है कि पूर्व में आयोजित बीपीएससी शिक्षक बहालियों के तीनों चरणों में अनारक्षित पदों पर डोमिसाइल लागू नहीं था, जिसके चलते उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के हजारों उम्मीदवारों ने बहाली में भाग लेकर नियुक्ति प्राप्त की थी। नए फैसले के लागू होने से अब बिहार के युवाओं को शिक्षक बनने के अधिक अवसर मिलेंगे और राज्य के शिक्षा तंत्र में स्थानीय सहभागिता बढ़ेगी।