Bihar News:एनसीएल प्रमाण पत्र के लिए अब जाति-आवास-आय प्रमाण पत्र की अनिवार्यता खत्म, सर्टिफिकेट बनवाना हुआ आसान
Bihar News: क्रीमीलेयर रहित यानी एनसीएल प्रमाण पत्र बनवाने वाले आवेदकों को अब कई अलग-अलग प्रमाण पत्र बनवाने की झंझट से राहत मिलेगी।...
Bihar News: क्रीमीलेयर रहित यानी एनसीएल प्रमाण पत्र बनवाने वाले आवेदकों को अब कई अलग-अलग प्रमाण पत्र बनवाने की झंझट से राहत मिलेगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने एनसीएल प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को आसान करते हुए सभी जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। अब पात्र आवेदकों के लिए पहले से जाति, आवास और आय प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य नहीं होगा।
विभाग ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि पात्रता पूरी करने वाले आवेदकों को सीधे क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र जारी किया जाए। यानी एनसीएल प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने से पहले जाति, आवास और आय प्रमाण पत्र बनवाने की पुरानी बाध्यता समाप्त कर दी गई है।
नए प्रावधान के तहत एनसीएल प्रमाण पत्र में आवेदक की जाति और आवास यानी पते से संबंधित विवरण भी दर्ज रहेगा। ऐसे में इसे जाति और आवास प्रमाण पत्र के तौर पर भी मान्यता दी जा सकती है। इससे आवेदकों को अलग-अलग दस्तावेज बनवाने में लगने वाला समय और मेहनत दोनों बचेंगे।
एनसीएल प्रमाण पत्र के लिए वार्षिक आय निर्धारित करने के मामले में भी महत्वपूर्ण राहत दी गई है। केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के मुताबिक माता-पिता के वेतन और कृषि से होने वाली आय को जोड़कर एनसीएल की आय सीमा तय नहीं की जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिकारियों को केंद्र के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है।सरकार के इस फैसले से एनसीएल प्रमाण पत्र बनवाने वाले हजारों आवेदकों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया कम जटिल होने से सरकारी दफ्तरों के चक्कर भी घटेंगे और पात्र लोगों को आवश्यक दस्तावेज हासिल करने में सहूलियत होगी।