Bihar Election commission - खिजरसराय, मैरवा नगर पंचायत के मुख्य पार्षद एवं बोधगया के उप मुख्य पार्षद की सदस्यता फिर से बहाल, बिहार निर्वाचन आयोग ने जारी किया आदेश
Bihar Election commission - पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद खिजरसराय, मैरवा नगर पंचायत के मुख्य पार्षद एवं बोधगया के उप मुख्य पार्षद की सदस्यता को बिहार निर्वाचन आयोग ने फिर से बहाल कर दिया है और पुराने आदेश पर रोक लगा दी है।

Patna – बिहार निर्वाचन आयोग ने पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद आज खिजरसराय नगर पंचायत और मैरवा नगर पंचायत के मुख्य पार्षद की सदस्यता रद्द करने के फैसले को स्थगित कर दिया है। इसके साथ ही निर्वाचन आयोग ने बोधगया नगर परिषद की उप मुख्य पार्षद की सदस्यता रद्द करने के पुराने आदेश को भी स्थगित कर दिया है।
हाईकोर्ट ने दिया महत्वपूर्ण फैसला
बता दें तीनों मामले में पूर्व में बिहार निर्वाचन आयोग ने उनके निर्वाचन को चुनावी संहिता के विरुद्ध बताते हुए रद्द कर दिया था. जिसके बाद उन्होंने निर्वाचन आयोग के फैसले को लेकर पटना हाईकोर्ट में अपील की थी। आज मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उनकी सदस्यता रद्द के फैसले पर रोक लगा दी। जिसके बाद उनकी सदस्यता फिर से बहाल होने का रास्ता साफ हो गया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद निर्वाचन आयोग ने भी इसको लेकर आदेश जारी कर दिया।