Patna news - महिला सरकारी कर्मियों को उनके कार्यालय के नजदीक आवास की सुविधा देगी सरकार, निजी मकान मालिकों से किराया पर लिया जाएगा मकान

Patna news - सरकारी महिला कर्मियों को सरकार ने बड़ा गिफ्ट दिया है. अब महिला कर्मियों के लिए उनके कार्यालय के नजदीक किराया का मकान खोजेगी। जिसका किराया भी सरकार के द्वारा दिया जाएगा।

Patna news - महिला सरकारी कर्मियों को उनके कार्यालय के नजदीक

Patna  - बिहार सरकार ने सरकारी महिला कर्मियों को उनके कार्यालय के नजदीक ही आवास की सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। इसके लिए सरकार ने निजी मकान मालिकों से किराया या पट्टे पर घर लेने का फैसला लिया है। ऑफिस   के नजदीक  घर होने से महिला कर्मियों को आने जाने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो महिला कर्मियों को आवंटित किया जाएगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने सर्कुलर जारी कर दिया है।

दरअसल, वर्ष 2025-26 के बजट अभिभाषण में भी राज्य सरकार द्वारा 30 हजार महिला सिपाहियों का पदस्थापन थाने के आस-पास आवासन सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा किराया पर आवास लेकर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। इस घोषणा को अब लागू किया जा रहा है।

एसडीएम को जिम्मेदारी

राज्य सरकार की महिला सरकारी सेवकों को उनके पदस्थापन स्थल के नजदीक आवासन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निम्नवत् नीति निर्धारित की गई है। जिसमें अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा उनके क्षेत्रान्तर्गत पदस्थापित महिला सरकारी सेवकों के आवासन हेतु भवन उपलब्ध कराने के इच्छुक मकान मालिकों से रूचि की अभिव्यक्ति [Expression of Interest (EOI)] आमंत्रित किया जायेगा।

वहीं दूसरे चरण प्राप्त आवेदनों पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित निम्नांकित समिति द्वारा विचार कर एतर्थ भवन का चयन किया जायेगा। इस समिति में (क) जिला पदाधिकारी अध्यक्ष, (ख) जिला पुलिस अधीक्षक, सदस्य, (ग) स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि, सदस्य, (घ) भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता, सदस्य, (ङ) अनुमण्डल पदाधिकारी, सदस्य सचिव शामिल होंगे।

वहीं  भवन का चयन निर्धारित मकान किराया दर के अन्तर्गत ही किया जायेगा। चयन के क्रम में संबंधित निजी भवन में सुरक्षा व्यवस्था तथा मौलिक सुविधाओं (विद्युत, जल, शौचालय आदि) की उपलब्धता को प्राथमिकता दी जायेगी। वहीं अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा चयनित भवन मालिक से उनके निजी मकान को पट्टा (Lease) पर लिये जाने हेतु एकरारनामा (Lease Agreement) किया जायेगा।

कार्यालय के जरिए आवास के लिए करेंगे आवेदन

राज्य/प्रमण्डल/जिला मुख्यालय से भिन्न स्थल पर पदस्थापित महिला सरकारी सेवकों द्वारा अपने कार्यालय प्रधान के माध्यम से संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी को आवासन सुविधा उपलब्ध कराने का आवेदन किया जायेगा। प्राप्त आवेदन के आधार पर अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा आवासन सुविधा उपलब्ध कराया जायेगा।

बता दें बिहार सरकार में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 37 परसेंट आरक्षण हासिल है। सिर्फ बिहार  पुलिस में 30 हजार से ज्यादा महिला सिपाही काम कर रही हैं। जिनमें कई महिला सिपाही की पोस्टिंग ऐसे इलाके में हैं, जहां से हर दिन घर लौटना मुश्किल काम है।