Bihar Land Registry New Rule: इन 13 दस्तावेजों के बिना बिहार में नहीं करा सकेंगे जमीन रजिस्ट्री, 1 अप्रैल से लागू हो सिस्टम जान लीजिए, नहीं तो पड़ेगा भारी

Bihar Land Registry New Rule: बिहार में 1 अप्रैल से जमीन रजिस्ट्री को लेकर नया नियम लागू होने जा रहे है। जिसके बाद बिहार में जमीन खरीदने के लिए 13 जानकारियां देना आवश्यक होगा, जिसके बिना आप जमीन नहीं खरीद पाएंगे।

Bihar Land Registry New Rule
13 दस्तावेज आवश्यक - फोटो : AI Image

Bihar Land Registry New Rule:  बिहार अब जमीन रजिस्ट्री कराना आसान नहीं होगा। जमीन रजिस्ट्री कराने के लिए तमाम जानकारी आपको देनी होगी। 1 अप्रैल 2026 से नया नियम लागू होने जा रही है। दरअसल, बिहार सरकार ने रैयती जमीन की खरीद-फरोख्त को पारदर्शी बनाने के लिए यह कदम उठाया है। नए नियम के तहत अब जमीन का निबंधन कराने से पहले खरीदारों को संबंधित भूमि की पूरी आधिकारिक जानकारी दी जाएगी। वित्तीय वर्ष 2026-27 यानी 1 अप्रैल 2026 से यह नया नियम लागू होगा।

1 अप्रैल से नया नियम 

बता दें कि, यह फैसला ‘सात निश्चय-3’ के तहत दस्तावेज निबंधन प्रक्रिया को अधिक जनोन्मुखी और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल और मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के सचिव अजय यादव की ओर से सभी जिलों के समाहर्ताओं को संयुक्त पत्र भेजकर निर्देश जारी किए गए हैं।

विवाद रोकने के लिए उठाया गया कदम

पत्र में कहा गया है कि जमीन से जुड़ी पूरी जानकारी के अभाव में रजिस्ट्री होने से बाद में अनावश्यक विवाद उत्पन्न होते हैं। इसी को देखते हुए यह व्यवस्था की जा रही है कि यदि पक्षकार चाहें तो उन्हें संबंधित भूमि का पूरा आधिकारिक विवरण उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे खरीद से पहले स्थिति स्पष्ट हो सके।

पोर्टल पर देनी होगी 13 तरह की जानकारी

जमीन खरीदने के इच्छुक लोगों को ई-निबंधन पोर्टल पर अपना अकाउंट बनाकर लॉगिन करना होगा। इसके बाद जिस जमीन की रजिस्ट्री करानी है, उसके संबंध में 13 तरह की जानकारियां देनी होंगी। जिनमें निबंधन कार्यालय का नाम, अंचल और मौजा, थाना, खाता संख्या और खेसरा, भूमि का रकबा और चौहद्दी, जमाबंदी और जमाबंदी धारक का नाम, क्रेता और विक्रेता का नाम और भूमि का प्रकार  शामिल हैं। इसके बिना आज जमीन रजिस्ट्री नहीं कर पाएंगे।  

10 दिन में मिलेगी आधिकारिक जानकारी

अगर आवेदक भूमि के अद्यतन विवरण की पुष्टि चाहता है, तो उसका आवेदन संबंधित अंचल अधिकारी (सीओ) या राजस्व अधिकारी के लॉगिन में भेज दिया जाएगा। इसकी सूचना आवेदक को एसएमएस के माध्यम से भी दी जाएगी। अंचल अधिकारी पोर्टल पर अपलोड की गई जानकारी की जांच कर 10 दिनों के भीतर आवेदक को पूरी जानकारी एसएमएस के जरिए उपलब्ध कराएंगे। यदि तय समय सीमा में जानकारी नहीं दी जाती है, तो आवेदक द्वारा दर्ज विवरण को सही मान लिया जाएगा और रजिस्ट्री की प्रक्रिया स्वतः आगे बढ़ जाएगी। इस स्थिति की सूचना अंचल अधिकारियों को भी एसएमएस से भेजी जाएगी।