PATNA - बिहार के सरकारी कर्मचारी अब मनमाने तरीके से अवकाश नहीं ले पाएंगे। नीतीश सरकार ने इस पर अब कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। अब छुट्टी पर जाने से पहले अधिकारियों और कर्मचारियों को कम से कम सात दिन पहले सूचित करना होगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों, प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है।
अभी तक छुट्टी पर जाने के तीन दिन पहले सूचित किया जाता था। जिसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग का आकलन यह है कि सक्षम स्तर से छुट्टी स्वीकृति और उससे संबंधित निर्णय को सूचित करने में विलंब होता है। साथ ही दूसरे को प्रभार सौंपने में भी देरी होती है।
सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी किया है कि मुख्यालय छोड़ने या फिर छुट्टी की स्वीकृति व उससे संबंधित निर्णय ससमय हो इसे ध्यान में रख आवेदन कम से कम सात दिन पहले उपलब्ध करायी जाए।