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Bihar Police: DGP का आदेश,ऐसे पुलिस अधिकारी से लेकर सिपाही तक का तुरंत करें ट्रांसफर,सूची मांगी गई ,पुलिस महकमा में हड़कंप

Bihar Police: बिहार पुलिस में सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक के पदों पर बड़े पैमाने पर तबादले की योजना बनाई जा रही है। इस प्रक्रिया में उन पुलिस अधिकारियों और कर्मियों का तबादला किया जाएगा, जो एक ही पुलिस क्षेत्र या रेंज में आठ वर्ष या उससे अधिक समय स

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DGP के आदेश से हड़कंप- फोटो : social Media

Bihar Police: बिहार पुलिस मुख्यालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जिसके तहत उन पुलिसकर्मियों और अधिकारियों का स्थानांतरण किया जाएगा जो पिछले आठ वर्षों से एक ही इलाके में तैनात हैं।इस संबंध में पुलिस मुख्यालय ने सभी क्षेत्रीय आईजी और डीआईजी को आदेश जारी किए हैं। पत्र में मुख्यालय ने ऐसे पुलिसकर्मियों की सूची मांगी है। पुलिस मुख्यालय के कार्मिक एवं कल्याण विभाग द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि सभी आईजी-डीआईजी अपने क्षेत्र में कार्यरत सिपाही से लेकर पुलिस निरीक्षक स्तर के उन पुलिसकर्मियों की श्रेणीबद्ध सूची प्रदान करें, जिनकी सेवा अवधि 8 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है। यह कदम कार्यकुशलता और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है।

बिहार पुलिस मुख्यालय ने इस संदर्भ में सभी क्षेत्रीय आइजी और डीआइजी को पत्र भेजकर ऐसे पुलिसकर्मियों की सूची मांगी है। पुलिस मुख्यालय के कार्मिक एवं कल्याण विभाग द्वारा जारी पत्र में निर्देशित किया गया है कि सभी आइजी-डीआइजी अपने क्षेत्र में कार्यरत सिपाही से लेकर पुलिस निरीक्षक स्तर तक के उन पुलिसकर्मियों की विस्तृत सूची प्रस्तुत करें, जिनकी सेवा अवधि आठ वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है।

यह सूची 15 फरवरी तक मांगी गई है। क्षेत्र अवधि की गणना के लिए कट ऑफ की तिथि 31 मार्च, 2025 निर्धारित की गई है।इसके साथ ही यह प्रमाण-पत्र भी मांगा गया है कि निर्धारित अवधि के अंतर्गत जिले में किसी भी पुलिस पदाधिकारी या कर्मी का नाम शेष नहीं है।भविष्य में ऐसा कोई मामला प्रकाश में आता है, तो इसके लिए संबंधित पदाधिकारी जिम्मेदार होंगे। इस पत्र के साथ ही पुलिसकर्मियों की सूची बनाने के लिए एक निर्धरित फार्मेट भी दिया गया है।इसमें पुलिसपदाधिकारी व कर्मी का नाम, गृह जिला, जन्मतिथि, नियुक्ति तिथि, वर्तमान एवं पूर्व पदस्थापन की विवरणी आदि भेजनी है।

बिहार के सभी 12 पुलिस रेंज या क्षेत्रों में आठ वर्ष या उससे अधिक समय से तैनात पुलिस अधिकारियों और कर्मियों का स्थानांतरण किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय ने सभी क्षेत्रीय आईजी  और डीआईजी  को पत्र लिखकर ऐसे पुलिसकर्मियों की सूची मांगी है जिनकी तैनाती अवधि आठ वर्ष या उससे अधिक हो गई है। इस सूची को 15 फरवरी 2025 तक प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है, और क्षेत्र अवधि की गणना के लिए कटऑफ तिथि 31 मार्च 2025 निर्धारित की गई है।

इस प्रक्रिया में यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी जिले में कोई पुलिस पदाधिकारी या कर्मी शेष न रहे, जो निर्धारित अवधि के अंतर्गत आता हो। यदि भविष्य में ऐसा कोई मामला सामने आता है, तो संबंधित पदाधिकारी इसके लिए जिम्मेदार होंगे।पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अब सेवानिवृत्ति की निकटता को आधार बनाकर किसी भी पुलिस अधिकारी या कर्मी का पदस्थापन उनके गृह जिले में नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, यदि कोई अधिकारी पहले किसी जिले या क्षेत्र में काम कर चुका है, तो उसका दोबारा तबादला उसी जिले या क्षेत्र में नहीं होगा, चाहे उसका कार्यकाल कितना भी छोटा क्यों न हो।

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