Smart Meter: बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, विभाग ने दी बड़ी राहत, जानिए क्या है पूरी खबर
Smart Meter: बिजली उपभोक्ताओं को विभाग ने बड़ी राहत दी है। विभाग ने उपभोक्ताओं के लिए बड़ा फैसला लिया है। इससे 1.25 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं राहत मिलेगी। आइए जानते हैं पूरी खबर क्या है...

Smart Meter: बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। बिजली विभाग उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने जा रही है। जानकारी अनुसार ग्रामीण इलाकों में 50 यूनिट से ज्यादा बिजली उपभोग करने वाले 1.25 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं को अब 54 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी। जबकि 60 लाख उपभोक्ताओं को स्मार्ट प्रीपेड मीटर का इस्तेमाल करने पर 25 पैसे प्रति यूनिट की राहत मिलेगी। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने यह निर्णय शुक्रवार को लिया। आयोग के अध्यक्ष आमिर सुबहानी, सदस्य पुरुषोत्तम सिंह यादव और अरुण कुमार सिन्हा ने अनुदान रहित दरें निर्धारित करने का निर्णय लिया।
1 अप्रैल से प्रभावित होंगी नई दरें
आयोग के अध्यक्ष आमिर सुबहानी ने जानकारी दी कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए साउथ और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का संयुक्त शुद्ध एआरआर (Annual Revenue Requirement) 30,645.26 करोड़ रुपये और संयुक्त अधिशेष 107.55 करोड़ रुपये मंजूर किया गया है। यह दरें 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेंगी।
अनुदान पर निर्भर होगी अंतिम दर
आयोग ने अनुदान रहित फैसला सुनाया है। अब राज्य सरकार की ओर से अनुदान की घोषणा की जाएगी। अगर सरकार मौजूदा व्यवस्था की तरह उपभोक्ताओं को अनुदान जारी रखेगी तो ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं को 1 अप्रैल से सस्ती बिजली मिलेगी। अगर अनुदान में बदलाव होता है तो बिजली कंपनियां नई दरें जारी करेंगी।
बिहार में 2.08 करोड़ बिजली उपभोक्ता
राज्य में कुल 2.08 करोड़ बिजली उपभोक्ता हैं जिनमें 62 लाख स्मार्ट मीटर उपभोक्ता शामिल हैं। आयोग के फैसले के मुताबिक, ग्रामीण उपभोक्ताओं को बिजली बिल में सबसे ज्यादा राहत मिलेगी। साथ ही अब ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए स्लैब को एक समान कर दिया गया है। इससे उन्हें समान दर पर बिजली मिलेगी, जिससे छोटे उपभोक्ताओं को फायदा होगा।
एनडीएस-1 और एनडीएस-2 में केवीएएच टैरिफ
एनडीएस-1 और एनडीएस-2 श्रेणी के 0.5 किलोवाट से 70 किलोवाट तक के उपभोक्ताओं पर केवीएएच टैरिफ आरोपित होगा। वहीं कोल्ड स्टोरेज को अब कृषि आधारित दर पर बिल दिया जाएगा, जिससे किसानों को आराम मिलेगा। 10 किलोवाट से अधिक का कनेक्शन लेने वाले औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं पर टाइम ऑफ डे (TOD) टैरिफ लगाया जाएगा।
ग्रीन टैरिफ में वृद्धि
ग्रीन टैरिफ को 42 पैसे प्रति यूनिट की दर से अधिक कीमत पर लगाया जाएगा। एचटी (हाई टेंशन) उपभोक्ताओं को ऑनलाइन भुगतान के लिए 1% या अधिकतम 50,000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। एचटीएसएस श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया है।
स्वीकृत लोड से अधिक खपत पर 6 महीने तक जुर्माना नहीं
पोस्टपेड मीटर को हटाने और प्रीपेड मीटर लगाने की स्थिति में छह महीने तक उच्चज्ञात भार से अधिक बिजली सम्बवत खपत पर उपभोक्ताओं को कोई जुर्माना नहीं देना होगा। यह चांस नब्बे हज़ार नए कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को भी मिलेगा। उन्हें लोड की कमी बढ़ाने का छह महीने का समय दिया जाएगा।
स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को अब जुर्माना देना होग
जिन उपभोक्ताओं के परिसर में छह महीने पहले स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग चुका है उन्हें अब जुर्माना देना होगा। उन्हें पहले ही जानकारी मिल चुकी है कि उनकी खपत स्वीकृत भार से अधिक हो रही है या नहीं। ऐसे उपभोक्ता यदि लोड बढ़ाना या घटाना चाहते हैं, तो बिजली कंपनी के 'सुविधा एप' के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
नवीकरणीय ऊर्जा खरीद का लक्ष्य
राज्य सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) की खरीद को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य लॉस में कमी लाना और बिजली आपूर्ति में सुधार करना है।
बिजली लॉस में कमी का लक्ष्य
वित्तीय वर्ष 2025-26: 33.01%
वित्तीय वर्ष 2026-27: 35.95%
वित्तीय वर्ष 2027-28: 38.81%
पावर कंपनियों के लिए दरें
नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी:
वित्तीय वर्ष 2025-26: 14.12%
वित्तीय वर्ष 2026-27: 13.71%
वित्तीय वर्ष 2027-28: 13.30%
साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी:
वित्तीय वर्ष 2025-26: 16.68%
वित्तीय वर्ष 2026-27: 15.91%
वित्तीय वर्ष 2027-28: 15.18%