Railway Ticket Checking:रेल सफर में नींद का अधिकार, रात इतने बजे के बाद टीटीई नहीं माँग सकता टिकट , जानिए यात्रियों के हक़

Railway Ticket Checking:देशभर में रोज़ाना करोड़ों लोग रेलगाड़ी से सफ़र करते हैं, जिनकी सुविधा और सुरक्षा के लिए भारतीय रेलवे ने कई नियम बनाए हैं।...

Railway Ticket Checking
रात इतने बजे के बाद टीटीई नहीं माँग सकता टिकट- फोटो : social Media

Railway Ticket Checking:देशभर में रोज़ाना करोड़ों लोग रेलगाड़ी से सफ़र करते हैं, जिनकी सुविधा और सुरक्षा के लिए भारतीय रेलवे ने कई नियम बनाए हैं। इन्हीं में एक अहम नियम है रात 10 बजे के बाद स्लीपर और एसी कोच में यात्रियों की टिकट चेकिंग पर रोक। यह व्यवस्था यात्रियों की नींद और यात्रा की सहजता को बनाए रखने के लिए की गई है।

रेलवे नियमों के अनुसार, रात 10 बजे के बाद टीटीई को बिना ठोस कारण टिकट चेक करने की अनुमति नहीं है। हाँ, यदि कोई यात्री बीच सफ़र में ट्रेन में सवार होता है, तो चेकिंग की जा सकती है। लेकिन बेवजह यात्री को जगाना और टिकट माँगना नियमों का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में यात्री रेलवे हेल्पलाइन 139 पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

रात 10 बजे के बाद कोच की मेन लाइटें बंद कर दी जाती हैं, केवल नाइट लाइट चालू रहती है।ज़ोर से बातचीत करना, मोबाइल पर म्यूज़िक बजाना या बिना हेडफोन के वीडियो देखना मना है।

कई ट्रेनों में चार्जिंग पॉइंट रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक बंद कर दिए जाते हैं, ताकि शॉर्ट सर्किट या आग जैसी घटनाओं से बचा जा सके।क्लीनिंग स्टाफ की आवाजाही भी रात में सीमित कर दी जाती है, ताकि यात्रियों की नींद में बाधा न आए।

यह नियम यात्रियों के लिए “नींद का अधिकार” सुनिश्चित करने के साथ-साथ सुरक्षित और शांत माहौल प्रदान करने की कोशिश है। रेलवे चाहती है कि रात का सफ़र आरामदायक हो और यात्री ताज़गी के साथ अपने गंतव्य तक पहुँचें।