Bihar car scrapping policy 2025: बिहार में परिवहन विभाग ने 15 साल से अधिक पुरानी गाड़ियों के लिए स्क्रैपिंग पॉलिसी लागू कर दी है। इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना और वायु प्रदूषण को कम करना है। अगर आपके पास 15 साल से पुरानी गाड़ी है, तो अब उसे स्क्रैप कराने का समय आ गया है। यह नियम राज्य के हर जिले में सख्ती से लागू किया जा रहा है, जिसमें बिना नवीनीकरण के वाहन रखने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
परिवहन विभाग की कार्रवाई
बिहार परिवहन विभाग ने सभी 38 जिलों में 15 साल से अधिक पुरानी गाड़ियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की योजना बनाई है। इस अभियान के तहत अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि राज्य की सड़कों पर सिर्फ वैध और नवीनीकृत गाड़ियां ही चलें। यदि आपकी गाड़ी 15 साल से पुरानी है और उसका नवीनीकरण नहीं हुआ है, तो आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है, और गाड़ी जब्त भी की जा सकती है।
स्क्रैपिंग पॉलिसी के फायदे
स्क्रैपिंग पॉलिसी के अंतर्गत वाहन मालिकों को पुराने वाहन स्क्रैप करने पर नए वाहन खरीदने में टैक्स में छूट दी जाएगी। निजी वाहन खरीदने पर 25% टैक्स छूट और व्यावसायिक वाहनों पर 15% छूट मिलेगी। इसके अलावा, यदि किसी वाहन पर पहले से कोई जुर्माना या टैक्स लंबित है, तो उसमें 90% तक की छूट मिलेगी। यह पॉलिसी वाहन मालिकों को नए वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित करती है और पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ावा देती है।
2017 वाहनों की स्क्रैपिंग की योजना
बिहार सरकार ने फिलहाल 2017 वाहनों को स्क्रैपिंग के लिए चिह्नित किया है, जो विभिन्न सरकारी विभागों के अधीन आते हैं। यह उन सभी वाहनों के लिए भी चेतावनी है, जो तय सीमा पार कर चुके हैं लेकिन अभी तक उनका नवीनीकरण नहीं हुआ है। यह कदम राज्य में बढ़ती वाहनों की संख्या को नियंत्रित करने और पुराने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए उठाया गया है।
कार स्क्रैपिंग प्रक्रिया
यदि आपकी गाड़ी 15 साल से अधिक पुरानी है और आप इसे स्क्रैप कराना चाहते हैं, तो इसके लिए कुछ आसान प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। सबसे पहले आपको वाहन की स्थिति की जांच करवानी होगी। इसके बाद, वाहन को स्क्रैपिंग केंद्र में ले जाना होगा, जहां उसे आवश्यक प्रक्रिया के तहत समाप्त किया जाएगा। अंत में, आपको एक प्रमाणपत्र मिलेगा, जिसे आप नए वाहन खरीदने के समय प्रस्तुत कर सकते हैं ताकि आपको टैक्स में छूट का लाभ मिल सके।
जुर्माने और दंड का प्रावधान
राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 15 साल से अधिक पुरानी गाड़ियाँ, जिनका नवीनीकरण नहीं हुआ है, अब राज्य की सड़कों पर नहीं चल पाएंगी। यदि ऐसी गाड़ियाँ पकड़ी जाती हैं, तो उनके मालिकों को जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। जुर्माने की राशि वाहन के प्रकार और उसकी स्थिति के आधार पर तय की जाएगी। साथ ही, वाहन को जब्त कर लिया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
बिहार सरकार की स्क्रैपिंग पॉलिसी
बिहार सरकार की स्क्रैपिंग पॉलिसी राज्य की सड़कों पर चलने वाले पुराने और अवैध वाहनों को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल वाहन मालिकों के लिए फायदे लेकर आती है, बल्कि पर्यावरण सुरक्षा और सड़क सुरक्षा में भी योगदान देती है। अगर आपके पास 15 साल से अधिक पुरानी गाड़ी है, तो उसे स्क्रैप कराने का समय आ गया है, ताकि आप नए वाहन पर छूट का लाभ उठा सकें और कानून के अंतर्गत रह सकें।