Bihar News: बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारी (DM) को प्रशासनिक स्वीकृति के अधिकार दिए हैं, जिससे शहरी विकास से जुड़ी योजनाओं में तेजी आ सकेगी। राज्य सरकार ने अब आयुक्त को 2.5 करोड़ रुपये और डीएम को 1 करोड़ रुपये तक की योजनाओं को स्वीकृति देने का अधिकार दिया है।
DM की मुआवजा देने की शक्तियों में इजाफा
जमीन अधिग्रहण से जुड़े मामलों में अब डीएम और आयुक्त को और अधिक शक्तियां दी गई हैं, जिससे भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी आएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा डीएम की मुआवजा देने और भूमि अर्जन पंचाट घोषणा संबंधी आर्थिक शक्तियों में भी वृद्धि की गई है। इससे राज्य में चल रही विभिन्न परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया सरल हो जाएगी।
भूमि अधिग्रहण के लिए चल रही प्रक्रिया
केंद्र और राज्य सरकार की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा निर्धारित करने का अधिकार जिलाधिकारी और प्रमंडलीय आयुक्त के पास होता है। नई व्यवस्था से भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण की प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जा सकेगा।
कटिहार: नीलाम पत्र वाद सप्ताह के तहत 80 करोड़ की वसूली
कटिहार जिले में जिला प्रशासन द्वारा नीलाम पत्र वारंट सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके तहत बकायेदारों से सरकारी बकाया वसूली की जा रही है। अपर समाहर्ता सुमन कुमार साह ने बताया कि अब तक 580 मामलों का निपटारा करते हुए 80 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है और 386 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है।
नीलाम पत्र वाद के तहत 27 जनवरी से 10 फरवरी तक का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जिले में लंबित 12,042 नीलाम पत्र मामलों के तहत 172 करोड़ रुपये की बकाया राशि वसूली जानी है। अपर समाहर्ता ने देनदारों को जल्द से जल्द बकाया राशि जमा करने का निर्देश दिया है, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
राज्य के विकास कार्यों और भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं में तेजी
इस नए निर्णय से राज्य के विकास कार्यों और भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं में तेजी आने की उम्मीद है। साथ ही, नीलाम पत्र वारंट अभियान से सरकारी बकाया की वसूली में भी मदद मिलेगी, जिससे विकास कार्यों में आवश्यक आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता बढ़ेगी।