40 बेड के अस्पतालों और नर्सिंग होम्स के संचालन के नियमों के लिए बनी समिति, राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को दी जानकारी

40 बेड के अस्पतालों और नर्सिंग होम्स के संचालन के नियमों के

Patna - पटना हाईकोर्ट ने राज्य में 40 बेड तक वाले अस्पतालों के विनियमन से जुड़े मामले में सुनवाई की। डॉ. दिलीप कुमार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान बिहार सरकार ने कोर्ट के समक्ष विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की।

राज्य की ओर से अधिवक्ता प्रशांत प्रताप ने जस्टिस राजीव रॉय की एकलपीठ को बताया कि विभागीय अधिसूचना संख्या-480(18) दिनांक 4 मार्च 2025 के माध्यम से बिहार क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट (पंजीकरण एवं विनियमन) नियमावली, 2013 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के तहत 1 से 40 बेड क्षमता वाले अस्पतालों को फिलहाल नियमों से अस्थायी छूट दी गई है।

उन्होंने बताया कि संशोधन के बाद कई जिलों के सिविल सर्जनों ने इन अस्पतालों के नियंत्रण और नवीकरण संबंधी दिशा-निर्देशों पर स्पष्टता मांगी थी। इस पर स्वास्थ्य विभाग ने छह सदस्यीय समिति गठित की है, जिसकी अध्यक्षता स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक-प्रमुख डॉ. प्रमोद कुमार सिंह कर रहे हैं।

ये समिति 1 से 40 बेड वाले अस्पतालों और नर्सिंग होम्स के नियमन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश तैयार करने की प्रक्रिया में है।राज्य सरकार ने अदालत को अवगत कराया कि समिति को अंतिम दिशा-निर्देश तैयार करने में कुछ समय लगेगा। 

इसलिए दो माह का समय मांगा गया है।कोर्ट ने राज्य सरकार के अभ्यावेदन को दर्ज करते हुए मामले का निपटारा कर दिया।