Bihar Land Mutation: जमीन के परिमार्जन और दाखिलखारिज रिपोर्ट को देख DM हुए खफा, 24 CO आ गए निशाने पर, दे दिया बड़ा आदेश
Bihar Land Mutation: जमीन के परिमार्जन और दाखिलखारिज रिपोर्ट को देकर जिलाधिकारी नाराज हुए हैं, साथ ही उन्होंने बड़ा आदेश दे दिया है। अगर दो दिनों में काम नहीं होगा तो फिर अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।

Bihar Land Mutation: बिहार में जमीन सर्वे का काम तेजी से जारी है। साथ ही सभी जिलों के डीएम के द्वारा सर्वे से जुड़ी मामलों का निरीक्षण भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में डीएम ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल, दाखिल-खारिज और परिमार्जन मामलों के निपटारे में लापरवाही बरतने पर जिलाधिकारी ने बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी ने पटना जिले के संपतचक, बिहटा, दीदारगंज, नौबतपुर और दानापुर अंचलों के अंचलाधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब किया है। साथ ही चेतावनी दी है कि दो सप्ताह के भीतर सुधार नहीं होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
डीएम ने की समीक्षा बैठक
बता दें कि, सोमवार को समाहरणालय में आयोजित राजस्व मामलों की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने लंबित दाखिल-खारिज, परिमार्जन, अभियान बसेरा, भूमि मापी, भूमि विवाद समाधान, आधार सीडिंग, अतिक्रमण उन्मूलन, सीमांकन, विशेष सर्वेक्षण और भूमि अधिग्रहण जैसे विषयों पर अंचलवार प्रगति की समीक्षा की। डीएम ने बताया कि दाखिल-खारिज के 75 दिनों से अधिक और परिमार्जन के 120 दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों पर गंभीरता से कार्रवाई की जा रही है। पांच प्रमुख अंचलों में सुधार की रफ्तार धीमी पाई गई है। वहीं, घोसवरी और पंडारक अंचलों में लंबित मामले शून्य पाए गए, जबकि शेष 19 अंचलों में मामूली लंबित मामले हैं। इन अंचलों को भी लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे का निर्देश दिया गया है।
निपटान में दिखी उल्लेखनीय प्रगति
बीते एक वर्ष में दाखिल-खारिज मामलों में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है। एक अप्रैल 2024 को जहां 80,665 आवेदन लंबित थे। वहीं सात अप्रैल 2025 तक यह संख्या घटकर 17,932 रह गई है। एक्सपायर्ड मामलों की संख्या भी 40,207 से घटकर 4,906 हो गई है। इस अवधि में करीब 1.42 लाख मामलों का निष्पादन किया गया।
परिमार्जन और मापी में धीमी रफ्तार
'परिमार्जन प्लस' के तहत कुल 41,264 आवेदनों में से अभी भी 13,197 मामले लंबित हैं। भूमि मापी से संबंधित मामलों में भी केवल 60% का ही निपटारा हो सका है। डीएम ने बीएलडीआरए कोर्ट में 90 दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के निर्देश दिए हैं। बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भूमि एनओसी की स्थिति पर भी चर्चा हुई। अब तक 141 केंद्रों के लिए एनओसी प्रदान की जा चुकी है, जबकि 224 केंद्रों के लिए चिन्हित भूमि की प्रक्रिया जारी है। डीएम ने शेष मामलों में तेजी लाने का निर्देश दिया।
लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त- डीएम
जिलाधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राजस्व कार्यों में किसी भी तरह की शिथिलता, लापरवाही या अनियमितता अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिन अंचल अधिकारियों का प्रदर्शन विभिन्न मानकों पर कमजोर रहा है, उन्हें 10 दिनों के भीतर सुधार लाने के निर्देश दिए गए हैं।