Bihar News: बिहार में पूरी तरह लागू नहीं होगी डोमिसाइल नीति, इतने परसेंट बाहरी अभ्यर्थियों को मिलेगा मौका, सीएम नीतीश का ऐलान

Bihar News: बिहार में डोमिसाइल नीति लागू हो गई है, लेकिन यह नीति पूरी तरह से लागू नहीं होगी। आइए जानते हैं सरकार का क्या कहना है...?

Domicile policy
Domicile policy- फोटो : social media

Bihar News: बिहार सरकार ने बीते दिन अहम फैसला लिया। सरकार ने शिक्षक भर्ती परीक्षा में डोमिसाइल नीति लागू करने की घोषणा की। वहीं आज सीएम नीतीश की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में शिक्षक भर्ती परीक्षा में डोमिसाइल नीति को लागू करने की मंजूरी मिल गई है। लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्य में पूरी तरह से डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी। बाहरी अभ्यर्थियों को भी मौका दिया जाएगा। 

पूरी तरह नहीं लागू होगी नीति

सरकार ने स्पष्ट किया है कि 98% से अधिक शिक्षक की नियुक्ति में बिहार के लोग शामिल होंगे लेकिन एक से दो प्रतिशत के बीच बाहर के लोग भी शिक्षक बन पाएंगे। बाहारी लोग भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। मालूम हो कि बीते दिन सीएम नीतीश ने ट्विट कर प्रदेश में डोमिसाइल नीति लागू करने की जानकारी दी थी। 

शिक्षक बहाली में 84.4 प्रतिशत डोमिसाइल 

नीतीश सरकार ने साफ किया है कि शिक्षक बहाली में 84.4 प्रतिशत डोमिसाइल लागू किया है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि शिक्षा विभाग के अधीन अध्यापक नियुक्तियों में 84.4 प्रतिशत सीट बिहार के लोगों के लिए आरक्षित होंगी। वहीं बाकी की सीटों  पर बाहरी लोगों की भर्ती की जाएगी। नीतीश सरकार के इस फैसले से शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। 

सीएम नीतीश का ऐलान

सीएम नीतीश ने लिखा कि, नवम्बर 2005 में सरकार बनने के बाद से ही हमलोग शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार काम कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। शिक्षकों की बहाली में बिहार के निवासियों (DOMICILE) को प्राथमिकता देने हेतु शिक्षा विभाग को संबंधित नियम में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने आगे बताया कि, यह TRE-4 से ही लागू किया जाएगा। वर्ष 2025 में TRE-4 एवं वर्ष 2026 में TRE-5 का आयोजन किया जाएगा। TRE-5 के आयोजन के पूर्व STET का आयोजन करने का भी निदेश दिया गया है।