Bihar Voter List Revision: क्या तेजस्वी से छिन जाएगा मतदान का अधिकार? दो वोटर ID रखने को लेकर बढ़ी मुश्किलें, जानिए क्या है EPIC नियम

Bihar Voter List Revision: क्या तेजस्वी यादव से वोट देने का अधिकार छिन जाएगा, या तेजस्वी को भारी जुर्माना क्या एक साल की सजा काटनी पड़ सकती है, ऐसे सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं आइए जानते हैं...

Will Tejashwi lose his voting
Will Tejashwi lose his voting- फोटो : social media

Bihar Voter List Revision:  बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान जारी है। पहले चरण के बाद चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट लिस्ट जारी कर दी है। जिसके बाद कई गड़बडियां सामने आ रही है। इन गड़बड़ियों में सबसे बड़ी गड़बड़ी है एक ही व्यक्ति के नाम पर दो दो वोटर आईडी। जो कि भारतीय कानून के तहत गैरकानूनी है। पहले ड्राफ्ट लिस्ट के जारी होने के अगले दिन ही बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस क्रांफ्रेस कर दावा किया कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। लेकिन तेजस्वी के आरोप के चंद मिनटों के बाद ही चुनाव आयोग ने तेजस्वी का नाम वोटर लिस्ट में जारी किया...चुनाव आयोग ने बताया कि तेजस्वी का नाम मौजूद है उनके द्वारा किए गए दावे गलत हैं। 

तेजस्वी पर भी हो सकती है कार्रवाई 

वहीं जांच में सामने आया कि तेजस्वी यादव के पास दो दो वोटर आईडी है, जो कि नियमों के खिलाफ हैं। ऐसे में अब सत्ता पक्ष की ओर से तेजस्वी यादव पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। वहीं चुनाव आयोग ने भी तेजस्वी यादव ने स्पष्टीकरण मांगा है। चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि एक नागरिक के पास दो मतदाता पहचान पत्र होना जन प्रतिनिधित्व कानून, 1950 की धारा 17 और 18 का उल्लंघन है। इसके तहत बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। 

एक साल के लिए जा सकते हैं जेल 

चुनाव आयोग ने बताया है कि अगर कोई इस मामले में दोषी पाया जाता है तो उसपर अधिकतम एक वर्ष की जेल या जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। इतना ही नहीं, दोहरी पहचान की स्थिति में मतदाता का वोट देने का अधिकार भी खत्म किया जा सकता है। ऐसे में अब सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या तेजस्वी यादव पर भी कार्रवाई होगी और उनसे मतदान देने का अधिकार छिन जाएगा। 

दो मतदाता पहचान पत्र रखना अवैध 

दरअसल, चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि दो मतदाता पहचान पत्र रखना अवैध है। जैसे कि दो आधार या दो पैन कार्ड रखना। इस उल्लंघन पर दोषी पाए जाने पर एक साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इतना ही नहीं, दोषी व्यक्ति को वोट देने के अधिकार से भी वंचित किया जा सकता है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को भी दो वोटर आईडी रखने के मामले में नोटिस जारी किया गया है। आयोग मामले की जांच कर रहा है।

दावा और आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया जारी 

गौरतलब हो कि, एसआईआर की प्रक्रिया के पहले चरण में गणना फॉर्म का वितरण और संग्रह पूरा किया जा चुका है। दूसरे चरण में अब दावा और आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। जिन मतदाताओं का नाम दो जगहों पर है, वे किसी एक पहचान को हटाने के लिए फॉर्म-7 भर सकते हैं। यह फॉर्म संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के पास जमा किया जा सकता है या चुनाव आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर नाम हटवाया जा सकता है।

धारा 17 और 18 के तहत कठोर प्रावधान 

आयोग के मुताबिक, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 17 और 18 के तहत ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई का प्रावधान है। आयोग फर्जीवाड़ा रोकने के लिए फैक्ट चेक और शिकायतों की गहन निगरानी कर रहा है। मतदाताओं से अपील की गई है कि वे अपनी वोटर जानकारी की जांच करें और किसी तरह की गड़बड़ी होने पर समय रहते सुधार कराएं, ताकि भविष्य में किसी कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।