Bihar Vidhansabha Chunav 2025: अगर नकदी ले कर जा रहे हैं तो हो जाइए सावधान, चुनाव आयोग का कड़ा नियम, ये दस्तावेज रखना जरुरी

Bihar Vidhansabha Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने नकदी लेकर सख़्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

Election Commission s Strict Rule Carry Cash
अगर नकदी ले कर जा रहे हैं तो हो जाइए सावधान- फोटो : social Media

Bihar Vidhansabha Chunav 2025:  बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने नकदी लेकर सख़्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि बैंकों की नकदी ढोने वाले वाहनों में किसी तीसरे व्यक्ति या संस्था की नकदी नहीं रखी जा सकती। ऐसा करने पर संबंधित राशि जब्त कर ली जाएगी। साथ ही, प्रत्येक वाहन में बैंक का आधिकारिक दस्तावेज़ रखना अनिवार्य होगा, जिसमें नकदी की शुरुआत और गंतव्य की विस्तृत जानकारी दर्ज हो।

चुनाव आयोग ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय की मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का पालन करने के निर्देश दिए हैं। इस दिशा-निर्देश के तहत राज्य के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच ने सभी 38 जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों और जिलाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश दिया है।

निर्देशों के अनुसार, उम्मीदवारों के चुनाव खर्च से जुड़े सभी वित्तीय लेन-देन के लिए बैंकों में अलग से चुनाव खर्च खाता खोला जाएगा। उम्मीदवारों को इसके लिए तत्काल चेकबुक जारी की जाएगी। यह खाता उनके नामांकन पत्र दाखिल करने के कम से कम एक दिन पहले सक्रिय किया जाएगा।

जिला स्तर पर संबंधित सभी बैंकों को प्राथमिकता के आधार पर तैयारियों को पूरा करने और आवश्यक दिशा-निर्देश देने का निर्देश भी दिया गया है। इस व्यवस्था का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना और नकदी लेन-देन में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकना है।