Patna highcourt - पाटलिपुत्र रेल स्टेशन को जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण व बुनियादी सुविधाओं में सुधार की धीमी रफ्तार पर हाईकोर्ट गंभीर, दिया यह निर्देश
patna highcourt - पाटलिपुत्र जंक्शन को जोड़नेवाली सड़क निर्माण कार्य में धीमी रफ्तार को लेकर हाईकोर्ट ने अपनी चिंता जाहिर की। कोर्ट ने संबंधित विभाग और एजेंसिंयों को कार्य की रफ्तार बढ़ाने का निर्देश दिया।

Patna - पटना हाईकोर्ट में पाटलिपुत्र रेल स्टेशन को जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण व बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामलें पर अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी। भरत प्रसाद सिंह की जनहित याचिका पर एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन की अव्यवस्था और काम की धीमी रफ्तार को काफी गंभीरता से लिया।
कोर्ट ने इस रेलवे स्टेशन की दयनीय हालात को स्वयं भी अनुभव किया था।उन्होंने सम्बन्धित विभागों और एजेंसियों से काम की रफ़्तार तेज करने की सख्त हिदायत दी। पिछली सुनवाई में इस मामलें में साउथ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने कोर्ट से जवाब देने के लिए समय की याचना की थी।कोर्ट को बताया गया था कि पश्चिम की ओर से गोला रोड में कार्य हो रहा है।वहाँ पर कार्य करने में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को कुछ कठिनाई हो रही है।
कोर्ट ने उन्हें अगली सुनवाई में हलफ़नामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया था।कोर्ट को बताया गया था कि पूर्व की ओर से दीघा आशियाना रोड़ और दीघा एम्स इलेवटेड रोड़ को पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन से जोड़ने योजना उच्च स्तर पर विचार के लिए लंबित है। पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार के महाधिवक्ता पीके शाही से अनुरोध किया था कि वे अपने स्तर पर राज्य सरकार को निर्माणाधीन सड़कों शीघ्र पूरा करने के लिए कहे।
हाईकोर्ट के समक्ष सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने गोला रोड के निर्माण में चल रही प्रगति का ब्यौरा दिया था।याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सत्यम शिवम सुंदरम ने बताया कि पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली सड़को के निर्माण कार्य की प्रगति धीमी है। उन्होंने बताया था कि गोला रोड़ से स्टेशन को जोड़ने वाली सड़क के निर्माण कार्य रुका हुआ है।ये बिजली बोर्ड की आपत्ति के कारण बंद है।
साथ ही आशियाना दीघा एलीवेटेड रोड़ के निर्माण की लागत का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया था, लेकिन प्रगति काफी धीमी है।ये भी कोर्ट को बताया गया था कि एम्स को इलेवटेड रोड़ जोड़ने की योजना हैं,ताकि उत्तर बिहार जाने वाले यात्रीगण को जाने में सुविधा होगी। पश्चिम की तरफ से दानापुर और गोला रोड की ओर से आने वाले यात्रियों के लिए नहर की सड़क को चौडा किये जाने की योजना हैं।याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि पाटलिपुत्र स्टेशन का निर्माण तो काफी पहले ही हो गया था, लेकिन वहां तक सभी ओर से पहुंचने के लिए सड़कें नहीं होने के कारण यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
इस जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता मृगांक मौली ने कोर्ट के समक्ष पक्षों को प्रस्तुत किया।इस मामले पर पुनः चार सप्ताह बाद सुनवाई की जाएगी।