bihar highcourt - बिहार बिजली विभाग के एमडी से हाईकोर्ट नाराज, पूछा क्यों नहीं बनाया सर्विस ग्रीवांस रेड्रेसल सेल, मांगा जवाब

bihar highcourt - बिहार बिजली विभाग में सर्विस ग्रीवांस रेड्रेसल सेल नहीं बनाने पर पटना हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए एमडी से जवाब मांगा है।

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Patna - पटना हाईकोर्ट ने बिहार पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। जस्टिस डा. अंशुमान ने ये बताने को कहा कि जब आप बिहार सरकार के सभी नियमों को मानते है, तो अभी तक आपने   सर्विस ग्रीवांस रेड्रेसल सेल क्यों नहीं बनाया।आपकी इन गड़बड़ियों के कारण कोर्ट पर अतिरिक्त दवाब पड़ता हैं। इस मामलें पर कोर्ट ने चार सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता प्रतिभा कुमारी सिन्हा की याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीपक कुमार सिन्हा ने कोर्ट को बताया कि   याचिकाकर्ता को असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ स्टोर के पद पर प्रोन्नति नही दी गयी,जबकि उनसे कनीय पदाधिकारी को इस पद  पर प्रोन्नति दे दी गयी।

उन्होंने बताया कि वरीयता क्रम में वे ऊपर थी, लेकिन उन्हें जानबूझ कर नीचे कर दिया गया,जिस कारण उन्हें प्रोन्नति नही मिल पायी। याचिका में ये अनुरोध किया गया कि 20 दिसंबर,2023 को बनाये गये वरीयता सूची को रद्द किया जाये।उसकी जगह सही तरीके से वरीयता सूची पुनः बनायीं जाये।

साथ ही 8 जनवरी ,2024 को बनाया गया असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ स्टोर के प्रोन्नति सूची को रद्द कर नाई सूची बनायीं जाये।ये सूची गलत तरीके से बनायीं गयी। इसमें याचिकाकर्ता को वरीय होने बाद भी प्रोन्नति नही मिली,जबकि उनसे कनीय पदाधिकारी को  प्रोन्नति दे दी गयी।

विभाग को नये सिरे से प्रोन्नति के लिए वरीयता क्रम से असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ स्टोर  सूची तैयार की जाये।इसमें याचिकाकर्ता को असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ स्टोर के पद  पर प्रोन्नत किया जाये।

इस याचिका में ये भी मांग की गयी कि सारा बकाया वेतन,सेवानिवृत्ति लाभ व पेंशन दिया जाये।इस मामलें पर अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद की जाएगी।