पीएमसीएच में बच्ची की मौत पर पटना हाई कोर्ट सख्त, राज्य सरकार से 4 हफ्ते में मांगा जवाब

पटना हाई कोर्ट ने पीएमसीएच में डॉक्टरों की कथित लापरवाही से हुई एक बच्ची की मौत पर कड़ा संज्ञान लिया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस की खंडपीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब माँगा है, मामले की अगली सुनवाई 2 फरवरी को होगी।

पीएमसीएच में बच्ची की मौत पर पटना हाई कोर्ट सख्त, राज्य सरका

Patna - : पटना हाई कोर्ट ने पीएमसीएच (PMCH) में इलाज के दौरान एक बच्ची की मौत के मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस राजेश कुमार वर्मा की खंडपीठ ने विनय भूषण प्रसाद द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किया।

इलाज में लापरवाही का आरोप 

अदालत में याचिकाकर्ता की ओर से पक्ष रखते हुए वरीय अधिवक्ता बसंत कुमार चौधरी ने पीएमसीएच की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल के डॉक्टरों और कर्मियों की घोर लापरवाही के कारण एक मासूम बच्ची को अपनी जान गंवानी पड़ी। उन्होंने अदालत को बताया कि अस्पताल में इलाज के मानकों की अनदेखी की जा रही है।

फरवरी में होगी अगली सुनवाई 

खंडपीठ ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाबी हलफनामा (Counter Affidavit) दायर करने का आदेश दिया है। सरकार को यह बताना होगा कि इस घटना के पीछे क्या कारण थे और अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई अब 2 फरवरी, 2026 को तय की गई है।