Patna highcourt - बोधगया नगर परिषद की पूर्व उप मुख्य पार्षद की सदस्यता रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
Patna highcourt - बोधगया नगर परिषद की उप मुख्य पार्षद की सदस्यता रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। मामले में बिहार निर्वाचन आयोग ने सदस्यता को खत्म कर दिया था।

Patna - पटना हाईकोर्ट ने बोधगया नगर परिषद की पूर्व उप मुख्य पार्षद कौशमी देवी को बड़ी राहत देते हुए राज्य निर्वाचन आयोग का अयोग्यता का आदेश रद्द कर दिया है। जस्टिस आलोक कुमार सिन्हा ने कहा कि आयोग ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर विवादित तथ्यों की जांच की और बिना वैध अधिकार के निर्णय पारित किया।
कौशमी देवी वर्ष 2022 में उप मुख्य पार्षद निर्वाचित हुई थीं। दिसंबर 2024 में राज्य निर्वाचन आयोग ने एक शिकायत के आधार पर उन्हें इस आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया था कि उनके तीन संतान हैं और तीसरे संतान का जन्म 4 अप्रैल 2008 के बाद हुआ है, जो बिहार नगरपालिका अधिनियम की धारा 18(1)(एम ) का उल्लंघन माना गया।
वरीय अधिवक्ता अमित श्रीवास्तव ने याचिका में बताया कि शिकायत राजनीति से प्रेरित थी और इसमें दिए गए साक्ष्य न तो स्पष्ट थे और न ही निर्विवाद। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि इस प्रकार की शिकायतों की वैधता को पहले तय किया जाना चाहिए।
आदेश को रद्द करते हुए कोर्ट ने कौशमी देवी को तत्काल प्रभाव से उनके पद पर बहाल कर दिया।