Khan Sir: फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित, 10 जुलाई को कोर्ट सुनाएगी फैसला, बढ़ेगी मुश्किलें या मिलेगी राहत?

Khan Sir: पटना सिविल कोर्ट ने चर्चित शिक्षक फैसल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

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खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित- फोटो : social Media

Khan Sir: पटना सिविल कोर्ट ने चर्चित शिक्षक फैसल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोचिंग संस्थान के बाहर हुई गोलीबारी के मामले में खान सर पर हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर न्यायालय की ओर से रोक जारी है।

यह मामला जून की शुरुआत में हुई उस घटना से जुड़ा है, जब पटना स्थित खान सर के कोचिंग संस्थान में कथित तौर पर कुछ असामाजिक तत्वों ने हंगामा, तोड़फोड़ और मारपीट की थी। आरोप है कि इस दौरान सुरक्षा कर्मियों की ओर से फायरिंग की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया।

अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान जिला जज ने दोनों पक्षों की दलीलों को विस्तार से सुना। अदालत में सुरक्षा कर्मियों के हथियारों के लाइसेंस, आपराधिक पृष्ठभूमि और घटना से जुड़े तमाम पहलुओं पर बहस हुई। अब कोर्ट ने संबंधित दस्तावेजों की जांच के बाद फैसला सुनाने का निर्णय लिया है।

अब निगाहें अदालत के अगले फैसले पर टिकी हैं। खान सर को राहत मिलेगी या कानूनी शिकंजा और मजबूत होगा, इसका फैसला कोर्ट के आदेश के बाद साफ होगा। इस मामले ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था, हथियार लाइसेंस और निजी सुरक्षा के नियमों को लेकर बहस तेज कर दी है।

रिपोर्ट- रंजीत कुमार