Land For Job Scam: पैसों से खरीदी गई थी जमीन, राबड़ी के वकील ने कोर्ट में दी बड़ी दलील, रिश्वत को लेकर क्या कहा..?
Land For Job Scam: पूर्व सीएम राबड़ी देवी के वकील ने लैंड फॉर जॉब मामले में कोर्ट में बड़ी दलील दी है। उन्होंने रिश्वत लेने से या अवैध रुप से जमीन की लेन-देन से साफ इनकार कर दिया है...पढ़िए आगे...

Land For Job Scam: राजद सुप्रीमो लालू यादव और उनके परिवार की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी बीत बीते दिन नई दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट में जमीन के बदले नौकरी घोटाले की सुनवाई हुई। इस मामले में आरोपी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की ओर से अदालत में दलील दी गई कि जमीन और नौकरी के बीच किसी तरह का प्रत्यक्ष संबंध नहीं है।
वकील का रिश्वत से इनकार
राबड़ी देवी की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने अदालत को बताया कि जब जमीन की खरीद-बिक्री हुई, तो उसके बदले पैसे का भुगतान भी किया गया था। ऐसे में इसे रिश्वत या अवैध लेनदेन नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा कि अधिकतम यह कहा जा सकता है कि जमीन बाजार मूल्य से कम दाम पर खरीदी गई, लेकिन इसे नौकरी के बदले सौदा बताना गलत होगा।
सामान्य खरीद-फरोख्त का मामला
सीबीआई की ओर से लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए वकील ने कहा कि एजेंसी खुद भी यह नहीं कहती कि जमीन बिना भुगतान के ली गई। उन्होंने कहा, "यदि जमीन नौकरी के बदले ली जाती तो भुगतान क्यों किया जाता? बिक्री विलेख रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, जो इस बात का सबूत है कि यह सामान्य खरीद-फरोख्त का मामला था।"
7 मार्च को लालू परिवार को मिली जमानत
मामले में आरजेडी प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव समेत कई अन्य आरोपी भी नामजद हैं। अदालत में सुनवाई फिलहाल जारी है। गौरतलब हो कि, लैंड फॉर जॉब घोटाले से जुड़े मामले में 7 मार्च 2024 को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, राज्यसभा सांसद मीसा भारती, हीमा यादव और ह्रदयानंद चौधरी को नियमित जमानत प्रदान की। यह जमानत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दायर मामले में दी गई।
7 अक्टूबर को हुआ था चार्जशीट दाखिल
कोर्ट ने इससे पहले 27 जनवरी 2024 को ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। ईडी ने 9 जनवरी 2024 को अपनी पहली चार्जशीट दाखिल की थी और इस सिलसिले में कारोबारी अमित कात्याल को गिरफ्तार किया था। ईडी की कार्रवाई से पहले सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू की थी। सीबीआई के दर्ज मामले में 4 अक्टूबर 2023 को कोर्ट ने बिहार के पूर्व उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को जमानत दी थी। इससे पहले 22 सितंबर 2023 को सीबीआई की दूसरी चार्जशीट पर अदालत ने संज्ञान लिया था, जबकि 3 जुलाई 2023 को एजेंसी ने पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। सीबीआई ने 7 अक्टूबर 2022 को लैंड फॉर जॉब केस में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती समेत कुल 16 आरोपियों के खिलाफ पहली चार्जशीट दाखिल की थी। फिलहाल यह मामला अदालत में विचाराधीन है।