Anant Singh Case: मोकामा विधायक अनंत सिंह की पर कानूनी शिकंजा तेज, अश्लील डांस केस में नई धाराएं जोड़ने की तैयारी

Anant Singh Case: मोकामा विधायक अनंत सिंह के खिलाफ पुलिस ने केस में BNS की धारा 111 और 196 जोड़ने की अर्जी दी है। मामले में संगठित अपराध और नफरत फैलाने के आरोप शामिल हैं।

 Anant Singh Case
अनंत सिंह मामले में कानूनी कार्रवाई- फोटो : social media

 Anant Singh Case: मोकामा के जदयू विधायक अनंत सिंह की मुश्किलें आने वाले समय में और बढ़ सकती हैं। मीरगंज थाने में दर्ज एक मामले में पुलिस ने अब दो नई धाराएं जोड़ने के लिए अदालत में अर्जी दी है। पुलिस ने एसीजेएम-1 सह विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में यह आवेदन दाखिल किया है।

पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 111 और 196 जोड़ने की अनुमति मांगी है। इन धाराओं में संगठित अपराध और जाति व धर्म के आधार पर लोगों के बीच दुश्मनी या नफरत फैलाने जैसे गंभीर आरोप शामिल होते हैं। अगर इन धाराओं में दोष साबित होता है तो इसमें 10 साल तक की सजा हो सकती है।पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान कुछ ऐसे सबूत सामने आए हैं, जिनके आधार पर इन नई धाराओं को जोड़ना जरूरी हो गया है।

पहले से दर्ज है FIR

मीरगंज थाने में अनंत सिंह और उनके 9 समर्थकों के खिलाफ पहले से ही केस दर्ज है। आरोप है कि उन्होंने हथियारों का प्रदर्शन किया और जाति तथा धर्म से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर फैलाए।यह मामला 2 और 3 मई का बताया जा रहा है। उस समय मीरगंज थाना क्षेत्र के सेमराव गांव में जनेऊ कार्यक्रम हुआ था। इसी कार्यक्रम में विधायक अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे और वहीं यह विवाद शुरू हुआ।

कोर्ट से मिली है फिलहाल राहत

इस मामले में अनंत सिंह की तरफ से अग्रिम जमानत की याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान एडीजे-3 की अदालत ने उन्हें राहत देते हुए 30 मई तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।अब पुलिस द्वारा नई धाराएं जोड़ने की अर्जी पर अदालत में सुनवाई होगी। इसके बाद इस केस की स्थिति और गंभीर हो सकती है।

मामला क्यों हुआ गंभीर

पुलिस का मानना है कि यह सिर्फ सामान्य मामला नहीं है, बल्कि इसमें संगठित तरीके से कानून तोड़ने और समाज में तनाव फैलाने जैसी बातें सामने आई हैं। इसी वजह से अब केस को और मजबूत बनाने के लिए नई धाराएं जोड़ने की कोशिश की जा रही है।