Bihar Teacher Transfer: म्यूचुअल ट्रांसफर पर शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश, चार कोटियों में ही कर सकेंगे आवेदन, देखिए पूरी लिस्ट

म्यूचुअल ट्रांसफर को लेकर बिहार शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए शिक्षकों के लिए चार कोटियों का निर्धारण किया है जिसके तहत उन्हें स्थांतरण के लिए आवेदन करना होगा.

Bihar Teacher Transfer
Bihar Teacher Transfer- फोटो : news4nation

Bihar Teacher Transfer: बिहार में म्यूचुअल ट्रांसफर के इंतजार में बैठे शिक्षकों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है. शिक्षा विभाग ने गुरुवार को इसे लेकर एक बड़ी घोषणा की है कि जिसके तहत किन कोटियों में पारस्परिक स्थानांतरण होगा इसकी सूची जारी की गई है. शिक्षा विभाग द्वारा 'ई-शिक्षा कोष' पोर्टल पर म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है. शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि यह पोर्टल एक महीने तक खुला रहेगा, जिससे शिक्षकों को आवेदन करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा. 


इन कोटियों में करें आवेदन 

शिक्षा विभाग ने कहा है कि पारस्परिक स्थानांतरण हेतु ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर सभी नियमित शिक्षक आवेदन कर सकेंगे. इसके साथ ही सभी नियोजित शिक्षक, जिन्होंने सक्षमता उत्तीर्ण किया है वे भी आवेदन के पात्र होंगे. वहीं TRE के सभी चरणों में नियुक्त विद्यालय अध्यापक, प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षक, जिनकी तकनीकी नियुक्ति कर ली गई है और जिनका शिक्षक आई०डी० ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अंकित हो गया है, वे भी आवेदन कर सकते हैं. साथ ही अंतर जिला पारस्परिक स्थानांतरण हेतु आवेदन देने के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेंगे कि उन्हें पूर्व पदस्थापित जिला में एच०आर०एम०एस० से अद्यतन वेतन प्राप्त हो गया है, अन्यथा उनके एच०आर०एम०एस० पर PRAN shifting में समस्या उत्पन्न हो सकती है. 


कैसे करें आवेदन?

शिक्षकों को ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करना होगा। इसके लिए जरूरी है कि दोनों शिक्षक एक-दूसरे की सहमति से आवेदन करें। आवेदन ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। विषय, संवर्ग और योग्यता समान होना अनिवार्य है।


ई-सर्विस बुक से होगी पारदर्शिता

बता दें कि राज्य सरकार ने हाल ही में सभी शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों और शिक्षकेत्तर कर्मियों की ई-सर्विस बुक अनिवार्य कर दी है, जो ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर संधारित की जाएगी। इसमें शैक्षणिक और प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र, बायोमेट्रिक उपस्थिति डेटा और स्थानांतरण, पदस्थापन और अन्य सेवा संबंधी जानकारी शामिल होंगे। 


गलत दस्तावेज पर कार्रवाई

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि ई-सर्विस बुक में दर्ज किसी भी प्रमाण पत्र में भिन्नता या फर्जीवाड़ा पाए जाने पर संवंधित शिक्षक या कर्मी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अभिजीत की रिपोर्ट