NEET Student Case: पटना नीट छात्रा मौत से जुड़ी बड़ी खबर, शंभु गर्ल्स होस्टल के मालिक मनीष को मिली बेल

NEET Student Case: पटना के कंकड़बाग स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा की संदिग्ध मौत और दुष्कर्म मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। इस केस में गिरफ्तार हॉस्टल मालिक मनीष रंजन को जमानत मिल गई है।

मनीष रंजन
मनीष रंजन को मिली जमानत - फोटो : social media

NEET Student Case: बिहार की राजधानी पटना का चर्चित नीट छात्रा हत्याकांड मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी अनुसार शंभु गर्ल्स होस्टल के मालिक मनीष को जमानत मिल गई है। बता दें कि शंभु गर्ल्स होस्टल वहीं होस्टल है जिसमें मृत छात्रा रहती थी। इस मामले में फिलहाल सीबीआई जांच कर रही है। 

मनीष रंजन पर थे कई गंभीर आरोप 

ज्ञात हो कि, मनीष रंजन पर कई गंभीर आरोप थे। उस पर छात्रा की मौत मामले में साक्ष्य मिटाने का भी आरोप था। जिसके बाद पटना पुलिस ने आरोपी के गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद कई बार जमानत को लेकर सुनवाई हुई और आखिरकार आज यानी गुरुवार को मनीष रंजन को बेल मिल गया है। इस कांड की जांच फिलहाल सीबीआई कर रही है। हालांकि सीबीआई के भी हाथ अब तक खाली ही है।  

POCSO समेत गंभीर धाराओं में दर्ज था मामला

गौरतलब हो कि, पटना पुलिस ने छात्रा की मौत के तीन दिन बाद 14 जनवरी 2026 को मनीष रंजन को गिरफ्तार किया था। उन पर हॉस्टल संचालन में लापरवाही, साक्ष्यों से छेड़छाड़ और मामले का मास्टरमाइंड होने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। मृतक छात्रा नाबालिग थी, जिसके चलते मामले में पॉक्सो एक्ट के साथ-साथ हत्या या आत्महत्या के लिए उकसाने जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई थीं। 

चार्जशीट में देरी बनी वजह

इस मामले में पहले भी कई बार जमानत याचिका दायर की गई, लेकिन कोर्ट ने फरवरी 2026 और 11-12 मार्च 2026 को सुनवाई के दौरान बेल खारिज कर दी थी। आखिरकार, आरोपी को जमानत मिलने की मुख्य वजह पुलिस की ओर से तय समय सीमा में चार्जशीट दाखिल न करना रहा। गिरफ्तारी के 90 दिनों के भीतर चार्जशीट पेश नहीं की जा सकी, जिसके कारण आरोपी को कानूनी प्रावधानों के तहत राहत मिल गई।