Bihar Teacher News: बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए नया नियम, अब छुट्टी के लिए ऐसे करना होगा आवेदन, जानें पूरी प्रक्रिया

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छुट्टी के लिए नया नियम - फोटो : social media

Bihar Teacher News: बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की छुट्टी प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल कर दिया गया है। अब शिक्षकों को अवकाश के लिए मैन्युअल आवेदन की अनुमति नहीं होगी। छुट्टी लेने के लिए उन्हें अनिवार्य रूप से ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। शिक्षा विभाग के अनुसार, पोर्टल पर आवेदन करते समय शिक्षकों को छुट्टी का प्रकार, अवधि, कारण समेत सभी जरूरी जानकारी दर्ज करनी होगी। मैन्युअल तरीके से दिए गए अवकाश आवेदन अब मान्य नहीं होंगे।

हर स्तर पर होगी निगरानी

नई व्यवस्था के तहत जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO), प्रधानाध्यापक, संबंधित शिक्षक और मुख्यालय स्तर के अधिकारी भी ऑनलाइन आवेदन को देख सकेंगे। अवकाश की स्वीकृति भी पूरी तरह डिजिटल माध्यम से ही दी जाएगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। सरकार का मानना है कि इस डिजिटल व्यवस्था से न सिर्फ प्रक्रिया आसान होगी, बल्कि अवकाश प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी।

सभी प्रकार की छुट्टियां होंगी शामिल

इस पोर्टल के जरिए इमरजेंसी लीव से लेकर अदेय अवकाश तक सभी प्रकार की छुट्टियों के लिए आवेदन किया जा सकेगा। महिला शिक्षकों को मातृत्व अवकाश के दौरान हर महीने वेतन भुगतान की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि ई-शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से अवकाश प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बनेगी। ऑनलाइन आवेदन से छुट्टी स्वीकृति में तेजी आएगी और शिक्षकों को सुविधा होगी।

नए नियम के तहत मिलेगी छुट्टी 

नए नियम के तहत अब सरकारी शिक्षक को इन प्रक्रिया के तहत छुट्टी मिलेगी। शिक्षकों को ई शिक्षा कोष पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन में शिक्षकों को छुट्टी क्यों ले रहे हैं, कारण या है, अवधि या है सभी जानकारी विस्तार से देनी होगी। आवेदन की जांच के बाद अवकाश की स्वीकृति होगी। शिक्षा विभाग का कहना है कि यह प्रक्रिया शिक्षकों को बेहतर सुविधा देने के लिए किया गया है।