क्रिसमस पर गंगा नदी में नहीं कर सकेंगे यह काम, पटना जिला प्रशासन का बड़ा फैसला ... होगी सख्त कार्रवाई
सुरक्षा और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से से पटना जिला प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लेते हुए गंगा नदी में क्रिसमस पर निजी नाव और बोट के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है
Christmas : गंगा नदी में 25 दिसंबर 2025 को क्रिसमस पर्व के अवसर पर निजी नाव और बोट के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश पटना सदर के अनुमंडल दंडाधिकारी (एसडीएम) गौरव कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जारी किया है।
आदेश में कहा गया है कि क्रिसमस के दिन गंगा नदी के तट पर बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं और कई लोग नदी के उस पार जाकर पिकनिक मनाते हैं। इस दौरान प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से नावों का संचालन बढ़ जाता है, जिससे आम लोगों को असुविधा होती है। कई बार नाविक ओवरलोडिंग कर तय क्षमता से अधिक लोगों को नावों में बैठा लेते हैं और बिना अनुमति अवैध रूप से नावों का परिचालन किया जाता है। इससे नदी में दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।
पूर्व में हुई नाव दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने लोगों की सुरक्षा और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया है। आदेश के अनुसार 25 दिसंबर 2025 को सुबह 6 बजे तक पटना सदर अनुमंडल क्षेत्रांतर्गत गंगा नदी में किसी भी निजी नाव या बोट का बिना अनुमति संचालन पूरी तरह बंद रहेगा।
एसडीएम द्वारा जारी आदेश 25 दिसंबर 2025 को पूर्ण रूप से प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे आदेश का पालन करें और सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करें, ताकि क्रिसमस पर्व शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से मनाया जा सके।
अनिल की रिपोर्ट