Patna highcourt - एससी कोटे की विकलांग छात्रा के वेटनरी कॉलेज में एडमिशन के लिए बनेगा मेडिकल बोर्ड, पटना हाईकोर्ट ने दिया यह निर्देश

Patna highcourt - एससी कोटे से वेटनरी कॉलेज में विकलांग छात्रा के एडमिशन के लिए पटना हाईकोर्ट में एम्स निदेशक की अध्यक्षता में मेडिकल बोर्ड का गठन किया है, जो छात्रा के एडमिशन पर फैसला लेगा।

Patna highcourt - एससी कोटे की विकलांग छात्रा के वेटनरी कॉले

Patna - पटना हाईकोर्ट ने अवंतिका नामक विकलांग कोटा से चयनित अनुसूचित जाति के मामलें की सुनवाई करते हुए  एम्स,पटना के डायरेक्टर को दस दिन के अंदर पांच सदस्यीय मेडिकल बोर्ड के गठन करने को कहा है।जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा ने इस मामलें की सुनवाई की।

 कोर्ट ने याचिकाकर्ता का एक सप्ताह के अंदर विशेषज्ञ डॉक्टर से जांच कराकर रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।साथ ही हिदायत दी है कि जांच करते समय सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखना होगा।  इसमें ये सख्त हिदायत दी गई है कि विकलांगता के प्रतिशत देखने के बदले यह देखना है कि छात्र वेटनरी कोर्स करने में सक्षम है या नहीं।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीपक कुमार सिन्हा कोर्ट के समक्ष तथ्यों को प्रस्तुत करते हुए कहा कि छात्रा इस इस कोर्स को करने में सक्षम है। इसी कारण  विकलांगता कोटे मे नीट प्रतियोगिता परीक्षा  के द्वारा बोर्ड ने बिहार वेटरनरी कालेज, पटना के लिए चयन किया। अधिवक्ता दीपक कुमार सिन्हा ने कोर्ट को बताया कि  इस छात्रा के लिए एक सीट सुरक्षित रखा गया है। 

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उन्होंने कहा कि  समानता के अधिकार के तहत विकलांगता को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना ही इसका मूल भावना है। इस मामलें की अगली सुनवाई 19 जून, 2025 को की जाएगी।