'मतदाता सूची का शुद्धिकरण है विशेष गहन पुनरीक्षण', फॉर्म नहीं भरा तो कट जाएगा वोटर का नाम, पटना डीएम का बड़ा ऐलान

Bihar News : मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में अगर मतदाता ने अपना फॉर्म भरकर नहीं दिया तो उनका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा. पटना के जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉ त्यागराजन ने रविवार को विशेष गहन पुनरीक्षण की पूरी जानकारी देते हुए कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण लोकतांत्रिक निर्वाचन प्रक्रिया का एक हिस्सा जो Electoral roll को शुद्ध करने के लिए जरुरी है । त्यागराजन ने मतदाताओं से विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत enumeration form भरकर बीएलओ को जमा करने की अपील की है । उन्होंने कहा कि लोग ECI NET app के माध्यम से भी जमा कर सकते हैं.
बिहार विधानसभा चुनाव के पहले हो रहे इस विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर कई राजनीतिक दलों की ओर से आपत्ति जताई गई है. इसे लेकर पटना डीएम ने कहा कि यह प्रक्रिया एक सामान्य हिस्सा है. इसे लेकर मतदताओं को किसी प्रकार से परेशान होने या संशय में रहने की कोई जरूरत नहीं है. उन्होंने उदाहण देकर समझाया कि पटना शहरी क्षेत्र के कुछ विधानसभा इलाकों में मतदान प्रतिशत सिर्फ 35 से 40 फीसदी तक रहता है. यह दिखाता है कि वोटर लिस्ट में दी गड़बड़ी जिस कारण वोटिंग प्रतिशत कम है. कई ऐसे मतदाता होंगे जो अब वहां से जा चुके हैं लेकिन उनका आम वोटर लिस्ट में है. ऐसे मतदाताओं की पहचान करने के लिए यह विशेष गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है.
उन्होंने कहा कि हाउस टू हाउस सर्वेक्षण: 25 जून से 26 जुलाई 2025 तक होगा. ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन: 1 अगस्त 2025 तक होंगे. दावे एवं आपत्तियाँ: 1 अगस्त 2025 से 1 सितंबर 2025 मान्य होंगे. अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन: 30 सितंबर 2025 होंगे.
डॉ त्यागराजन ने विशेष गहन पुनरीक्षण में कैसे फॉर्म प्राप्त करें और उसे कहाँ जमा करें सहित किस प्रकार के दस्तावेज जमा करने होने से इसे लेकर विस्तार से जानकारी दी. मतदाताओं के मन के उठने वाले हर सवाल और संशय का जवाब उन्होंने विस्तार पूर्वक दिया है.
विशेष गहन पुनरीक्षण - FAQ गणना प्रपत्र /Enumeration form कहाँ से प्राप्त करें?
आपका गणना प्रपत्र बी.एल.ओ. द्वारा आपके घर जाकर दो प्रति में उपलब्ध कराया जायेगा। आप अपना गणना प्रपत्र / Enumeration Form स्वय https://voters.eci.gov.in तथा ECINet App के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा भरा हुआ Enumeration Form तथा वांछित दस्तावेज उक्त Application पर अपलोड भी किया जा सकता है।
क्या Enumeration Form भरना जरूरी है?
हाँ इसे भरना अनिवार्य है. अगर आपका नाम दिनांक 24.06.2025 तक निर्वाचक नामावली में पंजीकृत है तो आपको Enumeration Form भरना होगा, ताकि आपके नाम की अर्हता का सत्यापन हो सके।
आयोग द्वारा निर्धारित अवधि में Enumeration Form जमा नहीं किये जाने पर निर्वाचक नामावली के प्रारूप प्रकाशन में आपका नाम सम्मिलित नहीं हो पायेगा।
Enumeration form किसे उपलब्ध कराया जायेगा ?
निर्वाचक नामावली में दिनांक 24.06.2025 तक पंजीकृत सभी निर्वाचकों को Enumeration Form बी.एल.ओ/ऑन लाईन माध्यम से उपलब्ध होगा।
Enumeration form में निर्वाचक द्वारा कौन सी सूचनाएं दी जानी है ?
Enumeration Form में निर्वाचक द्वारा भरी जाने वाली विवरणी :-
निर्वाचक का रंगीन पासपोर्ट आकार (4.5cm×3.5cm) का नवीनतम फोटो
निर्वाचक की जन्म तिथि, आधार संख्या (वैकल्पिक), मोबाईल संख्या
पिता/कानूनी अभिभावक का नाम, एवं ईपिक संख्या (यदि उपलब्ध हो)
माता का नाम एवं ईपिक संख्या (यदि उपलब्ध हो)
जीवनसाथी का नाम (यदि लागू हो) एवं ईपिक संख्या (यदि उपलब्ध हो)
गणना प्रपत्र में निर्वाचक द्वारा घोषणा के समर्थन में दिये जाने वाले दस्तावेजों की सूची -
1. केन्द्रीय/राज्य/PSU के नियमित कर्मचारी/पेंशन भोगी को निर्गत कोई पहचान पत्र/पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.)
2. सरकार/स्थानीय प्राधिकरण/बैंक / डाकघर/एल०आई०सी०/PSU द्वारा भारत में दिनांक 01.07.1987 से पूर्व निर्गत किया गया कोई भी पहचान पत्र/प्रमाण पत्र/दस्तावेज ।
3. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण-पत्र।
4. पासपोर्ट।
5. मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालयों द्वारा निर्गत मैट्रिकुलेशन / शैक्षणिक प्रमाण पत्र।
6. सक्षम राज्य प्राधिकार द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण-पत्र।
7. वन अधिकार प्रमाण-पत्र।
8. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत OBC/SC/ST या कोई जाति प्रमाण-पत्र।
9. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहाँ यह उपलब्ध हो)।
10. राज्य / स्थानीय प्राधिकार द्वारा तैयार किया गया पारिवारिक रजिस्टर।
11. सरकार की कोई भी भूमि/मकान आवंटन प्रमाण-पत्र