डॉक्टर की रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं, पॉस्को एक्ट में छह साल जेल में सजा काटता रहा आरोपी, मामले पर हैरान हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला
मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं, फिर भी 6 साल जेल में सजा काटनी पड़ी। अब पटना हाईकोर्ट ने फैसला पलट दिया है। आजीवन कारावास काट रहे दो निर्दोष रिहा कर दिया।
Patna - पटना हाईकोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत एक मामलें की सुनवाई करने के बाद दो अपीलार्थी बंटी कुमार यादव व अन्य को आजीवन कारावास की सजा से मुक्त किया।जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद व जस्टिस सोरेंद्र पाण्डेय की खंडपीठ इन अपीलार्थियों की आपराधिक अपील पर सुनवाई कर ये निर्णय देते हुए निष्पादित कर दिया।
कोर्ट के समक्ष अपीलार्थियों की ओर से पक्ष रखते हुए कि इनके विरुद्ध ये मामला झूठा है ।उन्होंने कोर्ट को बताया कि पीड़िता का बयान प्राथमिकी आईपीसी धाराओं 161,164 के तहत व कोर्ट में गवाही भी भिन्न भिन्न और अविश्वसनीय है।उसने अपने एक पुरुष मित्र को बचाने के ये झूठा मामला दर्ज कराया था।
साथ ही पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध प्रतीत हुई।डॉक्टर ने भी बलात्कार की पुष्टि अपने रिपोर्ट में नहीं की।अपीलार्थीगण वेबजह भागलपुर जेल में छह वर्षो तक जेल में रहे।
कोर्ट ने अपीलार्थियों के अधिवक्ता दीपक कुमार सिन्हा के दलीलों को स्वीकार करते हुए सिविल कोर्ट भागलपुर द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को रद्द कर दिया।साथ कोर्ट ने इन्हें जेल से छोड़ने का आदेश देते हुए इन याचिकायों को निष्पादित कर दिया।