Patna highcourt - 19 साल से पति से दूर, लगाया प्रताड़ना का आरोप, पटना हाईकोर्ट ने दंपती के तलाक को दी मंजूरी

Patna - पटना हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद में फैमिली कोर्ट, पटना के निर्णय को बरकरार रखते हुए पति को तलाक की मंजूरी दी है। यह निर्णय जस्टिस पी. बी. बजंथरी की खंडपीठ ने सुनाया।
ये मामला कुमारी संगीता राय और राजीव रंजन से जुड़ा है। दोनों का विवाह 1996 में हुआ था, लेकिन 2006 से वे अलग रह रहे थे। पति ने आरोप लगाया कि पत्नी का व्यवहार अमर्यादित था और उसका संबंध विनोद सिंह नामक व्यक्ति से था।
ये आरोप है कि पत्नी ने अपने और बच्चों पर केरोसिन डालकर आत्महत्या की कोशिश की, जिसमें बेटी की मौत हो गई।
बेटे ने भी कोर्ट में गवाही दी कि मां का व्यवहार हिंसक था, इसलिए वह पिता के साथ रह रहा है।पति ने बताया कि पत्नी ने उसके और परिजनों के खिलाफ झूठे मुकदमे दायर किए थे, जिससे उसे मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी।
फैमिली कोर्ट ने इन तथ्यों के आधार पर तलाक की मंजूरी दी थी, जिसे पत्नी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
हाईकोर्ट ने कहा कि पति ने क्रूरता और परित्याग का मामला सिद्ध कर दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पत्नी 2006 से अलग रह रही हैं और उन्होंने संबंध सुधारने का कोई प्रयास नहीं किया।
कोर्ट ने तलाक मंजूर करते हुए पत्नी को ₹50,000 मुकदमेबाजी खर्च देने का आदेश दिया। स्थायी भरण-पोषण की मांग के लिए पत्नी को स्वतंत्र रूप से याचिका दायर करने की छूट दी गई है।