पटना हाई कोर्ट सख्त: LRDC पदों पर बिहार राजस्व सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति में देरी पर सरकार से मांगा जवाब

पटना हाई कोर्ट ने LRDC के पदों पर बिहार राजस्व सेवा के अधिकारियों की तैनाती से जुड़े आदेश का पालन न करने पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। जस्टिस हरीश कुमार की पीठ ने सरकार को तीन सप्ताह के भीतर हलफनामा दायर कर देरी का कारण स्पष्ट करने का निर्देश

पटना हाई कोर्ट सख्त: LRDC पदों पर बिहार राजस्व सेवा के अधिका

Patna : पटना हाई कोर्ट ने राज्य के भूमि सुधार उप-समाहर्ता (LRDC) के पदों पर बिहार राजस्व सेवा (BRS) के अधिकारियों की तैनाती से जुड़े अपने पुराने आदेश का पालन न होने पर सख्त नाराजगी जताई है। जस्टिस हरीश कुमार की एकलपीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को तीन सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है।

कोर्ट का पुराना आदेश और उल्लंघन 

अदालत को सूचित किया गया कि पिछले वर्ष 19 जून को ही यह आदेश दिया गया था कि एलआरडीसी के पदों पर बिहार राजस्व सेवा के अधिकारियों को पदस्थापित किया जाए। साथ ही, इन पदों पर पहले से तैनात बिहार प्रशासनिक सेवा (BAS) के अधिकारियों को अन्य नवसृजित पदों पर समायोजित करने का निर्देश था। कोर्ट ने इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए तीन माह की समयसीमा तय की थी, जो काफी समय पहले बीत चुकी है।

सरकार की दलील और कोर्ट का निर्देश

 सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई कि विधानसभा चुनाव और अन्य प्रशासनिक कारणों (SIR) की व्यस्तता के चलते आदेश के क्रियान्वयन में विलंब हुआ है। हालांकि, सरकार ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि वह आदेश के पालन के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है। कोर्ट ने इन दलीलों को रिकॉर्ड पर लेते हुए विभाग को तीन सप्ताह का अंतिम समय दिया है ताकि वे हलफनामे के जरिए अपनी प्रगति रिपोर्ट पेश कर सकें।