PATNA : पटना हाईकोर्ट ने देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद का इलाज करने वाली प्रख्यात फिजिशियन डॉ टी एन बनर्जी के गांधी मैदान के समीप आवासीय बंगले को अदालती प्रक्रिया से खरीद व निबंधित कराने पर रोक लगा दिया है। जस्टिस शैलेन्द्र सिंह ने डा बनर्जी को पोतियां अर्चना मुखर्जी व चन्दना चटर्जी की ओर से दायर प्रथम अपील पर सुनवाई की। कोर्ट ने पटना के एक निचली अदालत में चल रही एक इजराय मुकदमे पर रोक लगा दिया। इसके तहत गांधी मैदान के पश्चिम अवस्थित डा बनर्जी के बंगले का निबंधन मधुमेश चौधरी नाम के तथाकथित खरीदार के पक्ष में किया जा रहा था।
अपीलार्थी के वरीय अधिवक्ता अमित श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि की तथाकथित खरीदार ने महज 50 रुपए के बन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर बिक्री के लिए समझौते के अंतर्गत 2.2 करोड़ रुपए की भारी राशि एडवांस खरीद रकम के तौर पर डॉ बनर्जी को किस जरिए और कैसे भुगतान किया, इसका एक भी प्रमाण निचली अदालत में नहीं दिया गया।
तथाकथित बिक्री हेतु किया गया करार को कलकत्ता में किया गया ,जबकि स्टांप पेपर पटना में खरीद हुआ था। पूरा मामला संदेहास्पद होने के कारण मधुमेश चौधरी ने निचली अदालत में डॉ बनर्जी के बेटे और पोतियों को बिना पक्षकार बनाए हुए ही सूट में डिक्री हासिल कर लिया। इसके आधार पर वह इजराये के जरिए उक्त बंगले का निबंधन करा रहे हैं। इस मामलें में वरीय अधिवक्ता अमित श्रीवास्तव ने कोर्ट में अपीलार्थियों की ओर से कोर्ट के समक्ष पक्षों को प्रस्तुत किया ।