Patna highcourt- सृजन घोटाले में हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के फैसले पर दिया बड़ा निर्देश, जानें आरोपियों का क्या होगा

Patna highcourt-  सृजन घोटाले में हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट क

Patna - पटना हाईकोर्ट ने भागलपुर के चर्चित सृजन घोटाले के तीन आरोपियों को  कोई राहत नहीं दी।कोर्ट ने दायर याचिकाओं को रद्द कर दिया।जस्टिस विवेक चौधरी की एकलपीठ ने आरोपी अमरेंद्र कुमार यादव,राकेश कुमार और अजय कुमार पांडेय की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई की।

सीबीआई कोर्ट के आदेश को दी थी  चुनौती

सीबीआई कोर्ट के विशेष जज के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।आवेदकों ने कोतवाली (तिलकामांझी) थाना कांड 494/2017 के स्पेशल केस  संख्या 6/17, 3/18 और 5/20 का एक साथ ट्रायल करने की गुहार  विशेष न्यायालय से लगाई थी।सीबीआई के विशेष जज ने इस याचिका को रद्द कर दिया।

इसकी वैधता को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। कोर्ट ने सभी पक्षो की ओर से प्रस्तुत दलीलों को सुनने के बाद याचिकाओं रद्द कर दिया।

समाप्ती के कगार पर है सुनवाई

कोर्ट ने कहा कि निस्संदेह, मामले की सुनवाई समाप्ति के कगार पर है,लेकिन  आवेदकों के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत परीक्षण के लिए लंबित है। इस दौरान ट्रायल कोर्ट को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 223 के तहत आवेदन पर विचार करने की कोई गुंजाइश नहीं है। 

कोर्ट ने कहा कि ऐसे आवेदन आरोप तय करने के पूर्व या परीक्षण शुरू होने से पहले या परीक्षण की शुरुआत में दायर किया जाना चाहिए था।लेकिन आवेदन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत परीक्षण होने के बाद की गई है।

नहीं करेंगे कोई हस्तक्षेप

कोर्ट ने सीबीआई के स्पेशल जज के आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुये दायर याचिकाओं को रद्द  कर दिया।